सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कमर्शियल वाहनों से वसूले जाने वाले ग्रीन टैक्स को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. इस नए नियम को शहर में 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा. इसका उद्देश्य शहर में ट्रैफिक और प्रदूषण को कम करना है.
ग्रीन टैक्स बढ़ाने को मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी दिल्ली से गुजरने वाले वाहनों के ऊपर ग्रीन टैक्स को बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है. यह नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा. इस नियम के लागू होने के बाद दिल्ली को पार करने वाले कमर्शियल वाहनों पर अब पहले से ज्यादा टैक्स लिया जाएगा. इस नियम को शहर में ट्रैफिक और प्रदूषण को कम करने के लिए लागू किया जा रहा है.
ट्रकों को देने होंगे 4 हजार रुपए
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली से गुजरने वाले वाहनों पर ज्यादा चार्ज लगाने के लिए मंजूरी दे दी है. इसका मतलब है कि तो ट्रक अभी तक 2,600 रुपए देते थे, उन्हें आने वाले समय में लगभग 4,000 रुपए तक देने पड़ेंगे. आपको बता दें कि यह नया नियम 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा. अब उन वाहनों से भी चार्ज लिया जाएगा, जो वाहन सिर्फ शहर को पार करने के लिए दिल्ली की सड़कों का इस्तेमाल करते हैं.
प्रदूषण कम करना है उद्देश्य
इस फैसले के पीछे सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य शहर में ट्रैफिक और प्रदूषण को कम करना है. हालांकि कोर्ट के इस फैसले से लोगों को जाम से कैसे राहत मिलती है और प्रदूषण कितना कम होता है, यह तो आने वाले समय में ही पता लगेगा. इस फैसले के बाद नियम लागू होने से कमर्शियल वाहनों का खर्चा बढ़ जाएगा. इस नियम के लागू होने के बाद में पहले से ज्यादा मोटी रकम देनी होगी.
हल्के वाहनों से लिए जाएंगे 2 हजार
जानकारी के मुताबिक इस नियम के लागू होने के बाद नए ग्रीन टैक्स चार्ज के मुताबिक LMV कार, वैन जैसे हल्के वाहनों से लगभग 2 हजार रुपए लिए जाएंगे. वहीं ट्रक और बड़े वाहनों से लगभग 4 हजार रुपए तक का चार्ज लिया जाएगा. इन चार्जों को लेने के पीछे कई कारणों को बताया गया है. इनमें कहा गया है कि कई वाहन दिल्ली को शॉर्टकट तरीके से पार करते हैं, जिससे शहर में प्रदूषण और ट्रैफिक बढ़ता है.
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