तमिलनाडु से एक ऐसी खबर सामने आ रही है, जिससे की महिला समाज में खुशी की लहर दौड़ते दिखाई दे रही है. दरअसल, 17 साल की लड़की को प्यारा का झांसा देकर गर्भवती करने वाले युवक को तिरुचि महिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा दी है. लोगों को कहना हैं कि समाज में बदलाव लाने के लिए यह कदम कापी अहम है.
यह फैसला उन लोगों के लिए एक चेतावनी से कम नहीं है, जो कि एक महिला के शरीर को पाने के लिए उन्हें प्यार का झूठा वादा कर फंसाते हैं. समाज में सुधार लाने के लिए यह एक बड़ा कदम है.
जानकारी के अनुसार 2012 में अजीत कुमार ने लालगुड़ी की रहने वाली 17 साल की लड़की संग दोस्ती की थी. देखते ही देखते ही वह दोस्ती प्यार में बदली और लड़के ने उसे अपनी वासना का शिकार बना लिया, जिसके बाद 17 साल की लड़की गर्भवती हो गई. बेटी की गर्भवती पर निकलने पर माता पिता ने इसकी शिकायत लालगुड़ी महिला पुलिस को दी. महिला पुलिस ने तुरंत आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई कर अजीत को गिरफ्तार कर लिया.
पूरी सुनवाई तिरूचि जिला महिला न्यायालय में न्यायाधीश आर. जयंती की उपस्थिति में की गई. सबूत के तौर पर सरकार के वकील ने मेडिकल रिपोर्ट और कई गवाह पेश किए.
सभी गवाहों और दलीलों के बाद में न्यायाधीश ने अजीत कुमार के खिलाफ में धोखधड़ी कर गर्भवती करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही उस पर 10000 का जुर्माना लगाया है. अगर उसने यह जुर्माना समय रहते नहीं भरा तो उसको अतिरिक्त जेल की सजा भी भुगतना पड़ सकता है.
आरोपी को तिरुचि केंद्रीय जेल में बंद कर दिया है. साथ ही पीड़िता को उचित मुआवजा देने का आदेश दिया गया है.
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