प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली और माफिया विजय मिश्रा की बहू रूपा मिश्रा को बहुत बड़ी राहत दी है. अदालत ने धोखाधड़ी और साजिश रचने के मामले में रूपा मिश्रा को मिली सजा पर रोक लगा दी है. अपील निस्तारण होने तक जमानत पर रिहा करने का भी आदेश दिया है.ये आदेश जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने दिया.
इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत
रूपा मिश्रा की तरफ से दाखिल की गई अपील पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह राहत दी है. इसके साथ ही न्यायालय ने आदेश जारी किया है कि जब तक इस अपील का अंतिम निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक रूपा मिश्रा को जमानत पर रिहा किया जाए.
एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई थी 4 साल की सजा
14 मई 2026 को भदोही की एमपी एमएलए कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई थी. इस सजा के खिलाफ याची रुपा मिश्रा ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की. याची अधिवक्ता ने कहा कि वह निर्दोष है उसे साजिशन झूठे केस में फंसाया गया है. हालांकि राज्य सरकार के वकील ने इस अपील का विरोध किया. अब हाईकोर्ट ने मामले में सभी पहलुओं पर विचार करते हुए सजा पर रोक लगाते हुए जमानत दी.
पढ़िए क्या था मामला?
रूपा मिश्रा पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने के गंभीर आरोप थे, जिस मामले में उन्हें निचली अदालत से सजा सुनाई गई थी. इस सजा के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अब हाईकोर्ट द्वारा सजा पर रोक लगाने और जमानत देने के इस फैसले को माफिया विजय मिश्रा के परिवार के लिए एक बड़ी कानूनी राहत के तौर पर देखा जा रहा है.
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