वाराणसी में दो गर्म समोसे मांगने को लेकर विवाद हुआ. इस विवाद ने कानूनी रूप ले लिया है. मामले में कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.
वाराणसी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां 2 गर्म समोसे मांगने को लेकर विवाद हुआ और अब यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया है. आरोप है कि गर्म समोसे मांगने पर मिठाई दुकान के मालिक और उसके साथियों ने एक अधिवक्ता के साथ मारपीट की और उनकी जेब से 19,500 रुपए और सोने की चेन छीन ली. घटना के लगभग छह महीने बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामले को लेकर FIR दर्ज की है.
समोसे गर्म करने की बात पर हुआ विवाद
जानकारी के मुताबिक पाण्डेयपुर निवासी अधिवक्ता शिवशंकर सिंह 22 फरवरी को चंदौली से वाराणसी जा रहे थे. इस दौरान रास्ते में भूख लगने पर वह जाल्हूपुर बाजार में एक मिठाई की दुकान पर रुके और दो समोसे मांगे. अधिवक्ता का आरोप है कि दुकान पर मौजूद व्यक्ति ने इस दौरान उन्हें ठंडे समोसे दे दिए. जब समोसे गर्म करने के लिए कहा तो दुकान के मालिक गुप्तेश्वर सिंह ने उनसे अभद्रता की.
बेटे और कर्मचारी के साथ मिलकर की मारपीट
बताया जा रहा है कि समोसे गर्म करने की बात पर विवाद बढ़ गया और दुकान मालिक ने उसके बेटे और एक कर्मचारी समेत अन्य लोगों के साथ मिलकर उनके साथ मारपीट करने लगे. अधिवक्ता का दावा है कि इस दौरान उनकी जेब से लगभग 19,500 रुपए और सोने की चेन भी छीन ली गई. जिसके बाद उन्होंने पुलिस से मामले की शिकायत करने की कोशिश की.
पुलिस कमिश्नर से मिलकर की शिकायत
अधिवक्ता ने बताया कि शिकायत लेकर चौबेपुर थाने पहुंचे, लेकिन वहां उनकी FIR दर्ज नहीं की गई और करीब 3 घंटे तक थाने में बैठाए रखा गया. इसके बाद वाराणसी के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर उन्होंने मामले की शिकायत की. उन्होंने बताया कि पुलिस कमिश्नर की ओर से कार्रवाई का भरोसा दिया गया और थाने से रिपोर्ट भी तलब की गई, लेकिन इसके बाद मुकदमा दर्ज नहीं किया गया.
कोर्ट ने दिया मुकदमा दर्ज करने का आदेश
मामले में लगातार शिकायत करने के बाद भी FIR दर्ज नहीं हुई, जिसके बाद शिवशंकर सिंह अदालत पहुंचे. जानकारी के मुताबिक लगभग 6 महीने बाद एसीजेएम कोर्ट ने मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया. कोर्ट के आदेश के बाद 14 अगस्त को चौबेपुर थाने में पुलिस ने मिठाई दुकान के मालिक गुप्तेश्वर सिंह, उनके बेटे सोमेश्वर सिंह समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 191(2), 115(2), 352, 351(3) और 309(4) के तहत मुकदमा दर्ज किया है.
