दिल्ली सरकार ने अभिभावकों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है. दिल्ली सरकार के इस फैसले से माता पिता में खुशी की लहर दौड़ते हुए दिखाई दे रही है. बता दें कि यह फैसला निजी स्कूल से संबंधित है. प्राइवेट स्कूलों में हो रही मनमानी पर रोक लगाने के लिए यह फैसला लिया गया है.
पेमेंट सिस्टम में बदलाव
दरअसल, दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों को निर्देश दिया हैं कि एक महीने से ज्यादा की फीस की मांग करने वाले स्कूलों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. अगर अभिभावक खुद से एकस्ट्रा या एडवांस में फीस भरना चाहते हैं, तो स्कूल उसकी इजाजत दे सकता है. वहीं, स्कूल एडवांस फीस या तीन महीने की फीस एक साथ खुद नहीं ले सकता है. पेमेंट सिस्टम में बदलाव कर केवल एक महीने की फीस को जमा करा जाएगा.
प्राइवेट स्कूलों पर सख्त एक्शन
इसके अलावा अगर किसी छात्र की ज्यादा महीने की फीस जमा नहीं होती है और स्कूल उसकी पढ़ाई और दाखिले में बाधा डालता है. तो ऐसी स्थिति में भी प्राइवेट स्कूलों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा.
दिल्ली सरकार ने स्कूलों को आदेश दिया है कि सभी स्कूल इस नियम को अपने नोटिस बोर्ड और पर लगाए. साथ ही अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें. अगर स्कूल नियमों की अनदेखी करते हुए पाया गया, तो उस पर दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट के तहत में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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