6 साल बाद कोर्ट ने नाबालिग लड़की का रेप और तीन भाई बहनों की हत्या करने वाले आरोपी को मौत की सजा सुनाई है. महाराष्ट्र केबोरखेड़ा में हुए इस मामले पर भुसावल सत्र न्यायालय ने सुनवाई की है. वहीं, सरकार की ओर से मामले में दलील पेश करने वाले वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम है.
दरअसल, 15 अक्टूबर 2020 को आरोपी महेंद्र बरेला पीड़ित परिवार के घर में घुस गया. जानकारी के मुताबिक आरोपी पीड़ित परिवार का करीबी दोस्त था. माता पिता के न होने पर उसने बच्चों का विश्वास जीता और घर में घुस गया, जिसके बाद उसने 13 वर्षीय नाबालिग पीड़िता यानी बच्चों की बड़ी बहन के संग में रेप करने की कोशिश की. नाबालिग का विरोध करने पर आरोपी गुस्सा हो गया. उसने कुल्हाड़ी उठाकर लड़की पर वार कर दिया. साथ ही उसने दो 8 और 9 वर्षीय भाई और 4 वर्षीय छोटी बहन की हत्या तक दी. आरोपी का नाम महेंद्र बरेला है.
कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा
अधिवक्ता उज्ज्वल निकम ने जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट ने आरोपी महेंद्र बरेला को मौत की सजा सुनाई है. 15 अक्तूबर के दिन आरोपी नाबालिग बच्चा को बड़े भाई का दोस्त बोलकर घूसा. बच्चों को विश्वास दिलाया, जिसके बाद नाबालिगों ने उसे घर में रुकने की अनुमति दे दी. रात में आरोपी ने नाबालिग बड़ी बहन से रेप किया. बड़ी बहन का बचाव करने के लिए पहुंचे भाई बहन से वह गुस्सा हो गया, जिसके बाद उसने सभी को कुल्हाड़ी से वार कर मौत के घाट उतार दिया. कोर्ट में उज्जवल निकम ने बताया कि आरोपी ने कबूला है कि उसने बच्ची का रेप और मर्डर किया है. हालांकि, उनके पास इसका कोई सीधा गवाह मौजूद नहीं है.
न्यायाधीश एस.आर. यादव ने नाबालिग की रेप और भाई बहन की हत्या के मामले को दुर्लभतम अपराध श्रेणी में रखा है. आरोपी के खिलाफ 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
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