Shri Krishna Janmabhoomi Case: मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई फिर से टल गई है. अब हाईकोर्ट में अगली सुनवाई अगले महीने की 10 तारीख को होगी. शनिवार को न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकल पीठ ने ‘नो एडवर्स आर्डर’ के आग्रह पर यह मामला स्थगित कर दिया है.
हाईकोर्ट में आज टली सुनवाई
आपको बता दें, आज श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल 18 वाद पर हाइकोर्ट में आज सुबह 10 बजे सुनवाई होने वाली थी. लेकिन ये सुनवाई टाल दी गई. पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब दाखिल करने को कहा था. अब इस मामले में 10 अप्रैल को दोपहर दो बजे सुनवाई होगी.
क्या होगा आगे?
हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को रिज्वाइंडर दाखिल करने को कहा था. सभी पक्षों के जवाब दाखिल होने के बाद वाद बिंदु तय किए जाएंगे. कोर्ट में दाखिल 18 वाद पर एक साथ हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है. ईदगाह कमेटी को 1968 में हुए समझौते के तहत दी गई जमीन को वापस मंदिर ट्रस्ट को सौंपने की मांग की गई है.
जानिए क्या है ये पूरा विवाद?
बता दें, यह विवादित स्थल लंबे समय से कानूनी और ऐतिहासिक बहस का केंद्र रहा है. हिंदू पक्ष का दावा है कि 17वीं सदी में मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में यहां स्थित प्राचीन केशवदेव मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई थी. यह स्थल भगवान कृष्ण का जन्मस्थान है. इस विवाद में भूमि स्वामित्व, पूजा के अधिकार और पुरातात्विक जांच जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं, जिन पर कोर्ट में बहस जारी है. हिंदू पक्ष ने 13.37 एकड़ की संपूर्ण जमीन मंदिर ट्रस्ट को सौंपने की मांग की है.
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