कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने असम मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है.

पवन खेड़ा की जमानत याचिका पर सुनवाई आज
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को इन दिनों मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी के खिलाफ कई देशों के पासपोर्ट रखने और विदेशों में संपत्ति रखने का आरोप लगाने के कारण पवन खेड़ा के सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं. जिसको लेकर आज यानी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा की जमानत याचिका के ऊपर सुनवाई है.
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने खारिज की थी याचिका
आपको बता दें कि पवन खेड़ा के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदूरकर की बेंच सुनवाई करेगी. असम की निचली अदालत और गुवाहाटी हाईकोर्ट से इस मामले में राहत न मिलने के बाद में पवन खेड़ा ने लास्ट ऑप्शन के रूप में सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका को दाखिल किया है. आपको बता दें कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया था.
तेलंगाना हाईकोर्ट ने दी थी ट्रांजिट बेल
पवन खेड़ा ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की है. आपको बता दें कि इससे पहले उन्हें तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें एक हफ्ते के लिए ट्रांजिट बेल दी थी, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट में जाने के लिए निर्देश दिया था. जिसके बाद उनकी याचिका को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था.
क्या है पूरा मामला?
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने 5 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे. इस दौरान उन्होंने दावा किया था कि सीएम की पत्नी के पास एक से ज्यादा पासपोर्ट हैं और विदेशों में भी संपत्तियां हैं, जिनको चुनावी हलफनामे में नहीं दिखाया गया है. जिसके बाद सीएम की पत्नी की शिकायत के बाद गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में खेड़ा के खिलाफ मामला दर्ज किया था.
यह भी पढे़ं- सीवान में बदमाशों के हौसले बुलंद! BJP के पूर्व MLC के रिश्तेदारों पर फायरिंग; भांजे की मौत और बहनोई घायल
