तमिलनाडु में सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके की याचिका को खारिज कर दिया है. यह याचिका तमिलगा वेत्री कड़गम के खिलाफ में की गई थी, जिसकी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए डीएमके को कहा कि राजनीतिक लड़ाई कोर्ट के बाहर ही लड़ी जानी चाहिए.
41 लोगों की गई जान
दरअसल, पिछले साल सितंबर के महीने में करूर में टीवीके एक रैली कर रही थी. इस रैली में हुए हादसे से 41 लोगों की जान चली गई थी. इस हादसे की जांच के लिए मद्रास हाईकोर्ट की विशेष दल का गठन किया गया. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच करने के लिए सीबीआई को बोला. जांच की निगरानी कोर्ट की एक कमेटी कर रही है.
मामले पर फटकार लगाते हुए किया खारिज
हाल ही में टीवीके की सरकार ने पीड़ित परिवार वालों से मिलने और उनको मुआवजा देने का ऐलान किया था. उन्होंने पीड़ित परिवारों को 10 लाख रुपये का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की बात की है. इसी के विरोध में डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को गतिविधियों को हम तय नहीं कर सकते हैं. इसे राजनीतिक लड़ाई का मच न बनाया जाएं. अगर टीवीके के नेता हादसे को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, तो डीएमके भी उसका जवाब दे सकती है. यह लड़ाई कोर्ट के बाहर में लड़ी जाएं. जजों ने डीएमके के वकील से यह बातें बोल मामले को खारिज कर दिया.
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