दिल्ली में ट्रैफिक चालान की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए एक नई व्यवस्था का ऐलान किया गया है. बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस समस्या से निपटने के लिए सख्त व्यवस्था का ऐलान किया है. लोगों के लिए अब चालान से बचना आसान नहीं होगा.
नई व्यवस्था के अनुसार अगर कोई वाहन एक साल में 5 से अधिक बार ट्रैफिक तोड़ेगा तो उसे गंभीर श्रेणी में रखा जाएगा. साथ ही इन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस को भी सस्पेंड कर दिया जाएगा. साथ ही मुख्यमंत्री ने लोगों को लाइसेंस और RC पर अपना नंबर भी अपडेट कराने के लिए बोला है.
क्या है नया नियम
कैमरा से चालान काटने पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 3 दिनों के अंदर ई-चालान भेजा जाएगा. वहीं, फिजिकल नोटिस 15 दिनों के अंदर आपके घर भेज दी जाएगी. बता दें कि चालान व्यक्ति के रजिस्टर्ड मालिक के नाम पर जारी किया जाएगा..
बात करें उन लोगों की जो कोर्ट जाना चाहते हैं. तो उनके लिए कई बड़े कदम उठाए गए है. दरअसल, चालान कटने के बाद में व्यक्ति के पास को भुगतान करना पड़ेगा. वहीं, ऑनलाइन पोर्टल पर ‘शिकायत निवारण अधिकारी’ करना चाहते हैं. तो बता दें कि उसके लिए समयबद्धता कर दी गई है. यानी की आपको शिकायत भी 45 दिनों के भीतर ही करना है. अगर 45 दिनों के अंदर आपने शिकायत नहीं दर्ज की है. तो 30 के अंदर आपको चालान का भुगतान करना पड़ेगा.
अगर आपकी चालान की चुनौती खारिज कर दी जाती है. तो आपको 30 के अंदर में जुर्माना भरना पड़ेगा. अगर आप इसके बाद भी कोर्ट जाने की इच्छा रखते हैं. तो आपको जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि को जमा कराना होगा. तभी आपके मामले को न्यायालय में भेजा जाएगा.
चालान न भरने पर लिया जाएगा एक्शन
अगर कोई व्यक्ति चालान नहीं भरता है. तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा. चालक के RC से संबंधित कामों को रोक दिया जाएगा. वहीं, उनका ड्राइविंग लाइसेंस तक रद्द कर दिया जाएगा.
वाहन को पोर्टल पर Not to be Transacted मार्क करा जाएगा. अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस अधिकारी नियमों को उल्लंघन करने पर वाहन को जब्त भी कर सकती है.
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