Azam Khan News: सपा नेता आज़म खान को वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए तत्कालीन डीएम को तंखाइया बाले बयान पर रामपुर के एमपी,एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है. कोर्ट ने उनको दो साल की सजा सुनाई है और पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है.
क्या है पूरा मामला?
यह पूरा विवाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान शुरू हुआ था. उस समय आजम खान रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे. चुनाव प्रचार के दौरान रामपुर के भोट इलाके में एक रोड शो निकाला जा रहा था. ऐसा आरोप है कि इसी रोड शो में आजम खान ने वहां के तत्कालीन जिला अधिकारी पर निशाना साधते हुए बेहद तीखी टिप्पणी की थी. यह मुकदमा भोट थाने में दर्ज किया गया था, जिसमें तत्कालीन डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था. इस मामले में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी.
वायरल वीडियो में आजम खान को यह कहते सुना गया था कि ‘ये तनखइया हैं, इनसे मत डरियो, उन्हीं के साथ गठबंधन है जो जूते साफ करा लेती हैं, इंशा अल्लाह चुनाव बाद इनसे जूते साफ कराऊंगा…।’ यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था.
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