मुजफ्फरनगर कोर्ट ने 15 साल पुराने एक हत्याकांड पर बड़ा फैसला लिया है. दरअसल, कोर्ट ने इतने साल पुराने दोहरे हत्याकांड के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. आरोपी का नाम रईस उर्फ जहूर हसन है. अगर सत्र न्यायालय यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट-3 ने यह फैसला सुनाया है. आरोपी को फांसी की सजा के साथ भारी जुर्माना भी देना पड़ेगा. 3 लाख रुपये का दंड कोर्ट ने लगाया है.
मां बेटे को किडनैप कर की हत्या
दरअसल, आरोपी युवक ने 7 नवंबर 2011 को सलेमपुर गांव की निवासी राजेश देवी और उसके बेटे हिमांशु को किडनैप कर लिया था. दोनों को 6 दिन तक खोजा गया लेकिन फिर भी कहीं भी पता नहीं चला. अंत में मां- बेटे दोनों का शव 6 दिन बाद जंगल में मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया. जांच में सामने आया कि महिला और बरेली के निवासी आरोपी युवक का अवैध संबंध चल रहा था. महिला उस पर बार-बार शादी करने का दबाव बना रही थी. इसी कारण से आरोपी ने गुस्से में आकर ईट और पत्थर से पीट-पीट कर महिला को मौत के घाट उतार दिया.
उम्र कैद के साथ 5 लाख का जुर्माना
सालों से इस केस की सुनवाई चली है. 15 साल बाद लेकिन आखिरकार आरोपी युवक को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के अंतर्गत फांसी की सजा दी गई. इसके अलावा उस पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया. सबूतों को मिटाने की कोशिश करने लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना और 7 साल की कैद सुनाई गई है. हालांकि, लंबे समय से न्याय की मांग कर रहे परिवार के लिए यह काफी सुकून से भरा हुआ पल है. पीड़ित परिवार मामले की आखिरी सुनवाई के बाद में काफी खुश दिखाई दिया. साथ ही पुलिस की भी काफी अहम भूमिका इस मामले में देखने को मिली है.
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