बिहार में सरकार अब कोचिंग संस्थानों के संचालन को लेकर नई नियमावली बना रही है. अब कोचिंग संस्थानों को संचालित करने के लिए जिलाधिकारी की परमिशन लेना जरूरी हो जाएगा. अब राज्य में नए नियमों के तहत कोचिंग का संचालन किया जाएगा.

कोचिंग को लेकर नए नियम
बिहार की राजधानी पटना में हाल ही में काफी बवाल हुआ है. मशहूर टीचर खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर तोड़फोड़ और मारपीट के मामले बाद अब बिहार सरकार कोचिंग संस्थानों को लेकर बेहद सक्रिय हो गई है. अब सरकार कोचिंग सेंटरों पर नियंत्रण और शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन को लेकर नई नियमावली को तैयार कर रही है. अब बिहार में कोचिंग सेंटरों को लेकर नए नियम सामने आएंगे.
जिलाधिकारी की परमिशन जरूरी
जानकारी के मुताबिक नए नियमों के तहत अब सभी कोचिंग संस्थानों को संचालित करने के लिए जिलाधिकारी से परमिशन लेना जरूरी कर दिया जाएगा. सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि राज्य के अंदर मौजूद स्कूल और कॉलेज के समय के दौरान कोचिंग सेंटर संचालित नहीं किए जा सकेंगे. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने इसको लेकर निर्देश दिए हैं.
अधिकारियों को दिए निर्देश
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोचिंग संस्थानों के लिए व्यापक नीति को तैयार किया जाए. बिहार में नई व्यवस्था के तहत कोचिंग सेंटरों के रजिस्ट्रेशन और छात्रों के रिकॉर्ड के साथ क्लासेस के समय को निर्धारित करने के लिए मानकों को तय किया जाएगा. बिहार सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि कोचिंग संस्थानों के भौतिक संसाधनों की भी जांच होगी.
खान सर विवाद के बाद सरकार सक्रिय
पटना में हुए कोचिंग विवाद के बाद अब बिहार सरकार सक्रिय हो गई है. अब कोचिंग सेंटरों के संचालन को लेकर नई नियमावली बनाई जाएगी. जिसके चलते सभी संस्थानों को नए नियमों के तहत कोचिंग का संचालन करना होगा. नियमों को तोड़ने वाले संस्थानों पर कार्रवाई भी की जा सकती है. अब कोचिंग का संचालन करने से पहले जिलाधिकारी से परमिशन लेना जरूरी हो गया है.
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