दिल्ली सरकार ने प्रदूषण में कमी लाने के लिए एक बड़ी पहल की है. दरअसल, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने नई दिल्ली EV पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है. प्रदूषण में कमी करने के लिए उठाई गई यह नीति 1 जुलाई 2026 से लागू होगी. 31 मार्च 2030 तक चलने वाली इस नीति पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
क्या है इस नीति के नियम
दरअसल, सरकार अब पेट्रोल और डीजल वाले वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहन लाना चाहती है. इसी कारण से इस नीति को लाया गया है. अब 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में नए ऑटो का रजिस्ट्रेशन तब ही होगा जब वह इलेक्ट्रिक ऑटो ली जाएगी. वहीं, अप्रैल 2028 से दोपहिया वाहन में भी यहीं नियम लागू किया जाएगा.
अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है. तो उसे रोड टैक्स से मुक्ति मिल जाएगी. इसके अलावा किसी भी तरीके का रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं देना पड़ेगा.
वहीं, फोर व्हीलर में अगर एक्स showroom की कीमत 30 लाख या उससे कम होती है, तो उस पर भी बाइक और ऑटो वाले नियम लागू होंगे. हालांकि, एक्स शोरूम की कीमत अगर 30 से ज्यादा है. तो उसमें यह छूट नहीं दी जाएगी.
EV व्हीलर खरीदने में मिलेगी सब्सिडी
EV टू-व्हीलर खरीदने पर पहले साल आपको 30 हजार, दूसरे साल 20 हजार और तीसरे साल में 10 हजार रुपये सब्सि़डी मिलेगी.
EV ऑटो खरीदने पर पहले साल 50 हजार, दूसरे साल 40 हजार और तीसरे साल 30 हजार सब्सिडी मिलेगी.
साथ ही पुराना वाहन स्क्रैप करने पर भी आपको सरकार से अलग से प्रोस्ताहन राशि दी जाएगी.
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