राघव चड्ढा को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है. हाईकोर्ट ने पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ी याचिका पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने सोशल मीडिया पर मौजूद कंटेंट पर कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई गई है.

दिल्ली हाईकोर्ट से राघव चड्ढा को झटका
राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने राघव चड्ढा की पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ी याचिका पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है. आपको बता दें कि इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा है कि इसमें कोई पर्सनैलिटी राइट्स शामिल नहीं हैं. हालांकि इस मामले में कोर्ट पहले ही मानहानि कारक माने गए पोस्ट और दस्तावेजों को हटाने का आदेश दे चुका है.
5 पोस्ट हटाने का मिल चुका आदेश
राघव चड्ढा के इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने स्पष्ट किया है कि कोर्ट पहले ही उन 5 पोस्ट और दस्तावेजों को हटाने का आदेश दे चुकी है, जो मानहानिकारक प्रतीत हो रहे थे. राघव चड्ढा की याचिका पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने साफ किया है कि सोशल मीडिया पर मौजूद बाकी का कंटेंट मानहानिकारक कैटेगरी में नहीं आता है.
बाकी का कंटेंट मानहानिकारक कैटेगरी में नहीं- HC
हाईकोर्ट ने साफ किया है कि सोशल मीडिया पर मौजूद बाकी कंटेंट मानहानिकारक की कैटेगरी में नहीं आता है, जिसके चलते उन बचे हुए पोस्ट पर फिलहाल कोई भी अंतरिम आदेश जारी नहीं किया जाएगा. अब राघव चड्ढा को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है. आपको बता दें कि राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर मौजूद अपने नाम और फोटो के गलत इस्तेमाल और आपत्तिजनक पोस्ट को हटाने की मांग की थी.
राघव चड्ढा ने खटखटाया था HC का दरवाजा
राघव चड्ढा ने पोस्ट हटाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने राघव चड्ढा को झटका दिया है. इस मामले में कोर्ट ने पहले भी स्पष्ट किया था कि समाज में राजनीतिक नेताओं की आलोचना और आम जनता की अभिव्यक्ति का आजादी के बीच एक संतुलन बनाए रखना जरूरी है. जिसके चलते बाकी के कंटेंट पर कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई गई है.
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