राम मंदिर दान चोरी मामले में CBI जांच की मांग वाली याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है. इस विषय से संबंधित याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही लंबित है, जिसके आधार हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है.

दान चोरी में CBI जांच की मांग वाली याचिका खारिज
अयोध्या में राम मंदिर में दान चोरी मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. इस मामले में CBI जांच की मांग करने वाली याचिका अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दी है. आपको बता दें कि मामले में CBI जांच को लेकर मोहित अशोक ने याचिका दायर की थी. इस मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार को सुनवाई की थी, जिसके बाद इस याचिका को खारिज कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट में लंबित है याचिका
मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता विनोद शाही और मुख्य स्थायी अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह ने बताया कि इस विषय से जुड़ी हुई याचिका पहले ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. ऐसे में समान मुद्दे पर हाईकोर्ट में सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जस्टिस राजन राय और जस्टिस मंजीव शुक्ला की डिविजन बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया है.
RJD सांसद ने दायर की थी याचिका
आपको बता दें कि चंदा चोरी मामले में CBI जांच से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है. शु्क्रवार को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सांसद सुधाकर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की थी. इस याचिका में राम मंदिर में चंदा चोरी की CBI जांच को लेकर मांग उठाई गई थी. साथ ही यह भी मांग की गई थी कि मंदिर ट्रस्ट को निर्देश दिया जाए कि वह 5 फरवरी 2020 को अपने गठन के बाद से मिले सभी तरह से चंदे के बारे में जानकारी को कोर्ट के सामने पेश करे.
लखनऊ बेंच ने किया खारिज
राम मंदिर दान चोरी मामले में CBI जांच की मांग वाली याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है. इस मामले से संबंधित याचिका पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में मोहित अशोक ने राम मंदिर दान चोरी मामले की CBI जांच कराने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है.
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