राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कोर्ट ने आरोपियों को झटका दिया है. अदालत ने इस मामले में 3 और आरोपियों की ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी है आपको बता दें कि इस मामले में कुल आठ आरोपी शामिल हैं.
अयोध्या राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी के मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तीन और आरोपियों की जमानता याचिका खारिज कर दी है. जानकारी के मुताबिक इन आरोपियों में अनूप मिश्रा, लवकुश और करुणेश पांडे शामिल है. आपको बता दें कि इससे पहले तीन अन्य आरोपियों की याचिकाएं खारिज की जा चुकी थीं, और उसी आधार पर कोर्ट ने इन तीनों की अर्जियां भी खारिज कर दीं.
जानकारी के मुताबिक़ इस पूरे मामले में कुल 8 आरोपी शामिल हैं, जिनमें से अब तक 6 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है. अब केवल दो आरोपी ,सुभाष चंद्र श्रीवास्तव और टीनू यादव बचे हैं, जिनकी जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होनी तय हुई है. वहीं, बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि निचली अदालक से याचिका खारिज होने के बाद अब वे हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं.
विश्वासघात संबंधित धाराएं नहीं होतीं लागू
बताया जा रहा है कि विवेचक द्वारा दाखिल की जाने वाली चार्जशीट का अध्ययन किया जाएगा कि क्या उसमें धाराओं में कोई बदलाव किया गया है, जिसके आधार पर आगे की कानूनी रणनीति तैयार की जाएगी. बचाव पक्ष ने दलील दी कि भ्रष्टाचार से जुड़े प्रावधान और सरकारी कर्मचारी द्वारा विश्वासघात से संबंधित धाराएं इस मामले में लागू नहीं होतीं, क्योंकि आरोपी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं.
पैसे निकालने के 105 मामले
आपको बता दे कि इससे पहले इस मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसे मंदिर के काउंटिंग रूम से बिना इजाजत पैसे निकालने या छिपाने के 105 मामले मिले हैं. SIT ने 8 आरोपियों की पहचान की और पाया कि कुछ मामलों में काउंटिंग प्रोसेस में शामिल दूसरे लोगों से भी मदद ली गई थी.
