Swami Avimukteshwarananda: यौन शोषण के आरोपों में घिरे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है
Prayagraj News: यौन शोषण के आरोपों में घिरे ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की मांग को लेकर एक याचिका दाखिल की गई है. जिसमें उन्होंने यौन शोषण के आरोपों को बेबुनियाद और आधारहीन बताया है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से याचिका में कहा गया है कि यह एक साजिश के तहत उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रायोजित मामला है.
हाईकोर्ट में याचिका दाखिल
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में प्रयागराज के झूंसी थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में विवेचना यानी जांच जारी रहने या फिर ट्रायल तक अग्रिम जमानत की मांग की है. माना जा रहा है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट फ्राइडे या फिर अगले सप्ताह में सुनवाई कर सकता है.
यौन शोषण के आरोप में एफआईआर
आपको बता दें की 21 फरवरी 2026 को शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी की अर्जी पर प्रयागराज एडीजे स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदनंद व दो-तीन अज्ञात के खिलाफ नाबालिक बच्चों के यौन शोषण के आरोप में एफआईआर का आदेश दिया. जिसके बाद प्रयागराज के झूसी थाने में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज होने के चलते गिरफ्तारी का खतरा देखते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद ने इस पूरे मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है.
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