Unnao Rape Case: उत्तर प्रदेश के उन्नाव से पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत नहीं मिली है. शीर्ष अदालत ने पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत से जुड़े मामले में जमानत पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से सेंगर की अपील पर तीन महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने का आग्रह किया है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह मामला हाईकोर्ट के विचाराधीन है और वहीं इस पर अंतिम निर्णय लिया जाना उचित होगा.
हाईकोर्ट से 3 महीने में सुनवाई पूरी करने की अपील
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि हम इस स्तर पर कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं करेंगे. यह मामला उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है. हम अनुरोध करते हैं कि लंबित अपील की सुनवाई यथाशीघ्र, लेकिन तीन महीने से अधिक की देरी के बिना पूरी की जाए.
दरअसल, कुलदीप सिंह सेंगर ने पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में मिली सजा के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर की है. इसके साथ ही उन्होंने सजा के निलंबन और जमानत की मांग भी की थी. हाईकोर्ट में सुनवाई लंबित होने के कारण सेंगर ने अंतरिम राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
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