मुंबई में साल 2024 में हुए बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपी आकाशदीप को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है. आकाशदीप को जमानत देते समय कोर्ट ने कई तरह की शर्तों को उसके सामने रखा है.
बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपी को जमानत
महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आई है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक आरोपी को जमानत दी है. जानकारी के मुताबिक यह फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस डॉ. नीला गोखले की बेंच ने किया है. पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में आरोपी आकाशदीप कारज सिंह को जमानत मिली है. आरोपी को जमानत देते हुए निर्देश दिए गए हैं, कि वह हर दूसरे सोमवार में पुलिस स्टेशन में जाकर हाजरी लगाएगा.
हाई कोर्ट ने सामने रखी कई शर्तें
इसी के साथ में आरोपी को आदेश दिया गया है कि बिना ट्रायल कोर्ट की परमिशन के राज्य नहीं छोड़ सकता है. कोर्ट ने उसका पासपोर्ट भी जमा करने का आदेश दिया है. इस मामले में जमानत पाने वाला पहला व्यक्ति आकाशदीप ही है. इस मामले में उसे पंजाब की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स के साथ में मिलकर मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था. मामले की जांच में दावा किया गया था, कि आकाशदीप बिश्नोई गैंग के साजिशकर्ताओं और शूटर्स के बीच में बीतचीत कर रहा था.
आकाशदीप के वकीलों ने की बहस
फिलहाल कोर्ट ने उसे बचाव पक्ष के सबूतों में कमी देखते हुए उसे जमानत दी है. आकाशदीप के वकील अभिषेक येंदे और शुभम काहीते ने कोर्ट में कहा कि आकाशदीप के खिलाफ सिर्फ कॉल रिकॉर्ड का सबूत है और वो कॉल रिकॉर्ड्स हत्या से काफी पहले की हैं. जिसके बाद में अभियोजन पक्ष से आकाशदीप से जुड़े हुए ठोस सबूतों को दिखाने के लिए कहा था. जिसके बाद में कोर्ट ने उसे जमानत दे दी है.
मुंबई में हुई थी बाबा सिद्दीकी की हत्या
आरोपी इस मामले में गिरफ्तार होने वाला 24वां व्यक्ति था. पुलिस ने उसके ऊपर आरोप लगाया था कि वह बिश्नोई गैंग के संपर्क में रहकर साजिश का हिस्सा था. आपको बता दें कि 12 अक्टूबर 2024 को बाबा सिद्दीकी की मुंबई में बांद्रा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी. आकाशदीप को जमानत देते हुए जस्टिस नीला गोखले ने कहा कि यह आदेश सिर्फ आकाशदीप की रिहाई का है. इस मामले में अभी तक 27 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.
यह भी पढ़ें- 1 हजार रुपए में पत्नी को किया दोस्तों के हवाले, महिला के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म, पीड़िता ने सुनाई आपबीती
