UP OTS Scheme 2026: उत्तर प्रदेश सरकार ने नगरीय निकायों के लाखों प्रापर्टी टैक्स बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू की है. इसके तहत मूल बकाया जमा करने पर ब्याज और सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा. इसका मकसद राजस्व वसूली बढ़ाने, करदाताओं को राहत देने और सालों से लंबित विवादों का निस्तारण करना है. इस योजना के तहत बकाये कर पर लगने वाले ब्याज और सरचार्ज पर 100 प्रतिशत (शत-प्रतिशत) की छूट प्रदान की जाएगी. इसके तहत मूल बकाया जमा करने पर ब्याज और सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा. इसमें करों पर ब्याज और सरचार्ज में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी, लेकिन इसके लिए पूरा मूल बकाया जमा करना होगा. नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव पी. गुरु प्रसाद ने सोमवार को इस योजना के क्रियान्वयन के संबंध में आधिकारिक शासनादेश जारी कर दिया है.
OTS योजना का दायरा काफी व्यापक
ओटीएस योजना का दायरा काफी व्यापक रखा गया है. यह छूट अप्रैल 2026 तक के सभी बकायों पर लागू होगी. इसका फायदा आवासीय, व्यावसायिक और मिश्रित उपयोग की सभी संपत्तियों पर अप्रैल 2026 तक के बकायों पर दिया जाएगा. आवासीय, व्यावसायिक और मिश्रित उपयोग वाली सभी संपत्तियों को इसमें शामिल किया गया है. इसका फायदा आवासीय, व्यावसायिक और मिश्रित उपयोग की सभी संपत्तियों पर अप्रैल 2026 तक के बकायों पर दिया जाएगा.आम नागरिकों के साथ-साथ सरकारी विभागों, स्वायत्तशासी संस्थाओं और सार्वजनिक उपक्रमों को भी इसका लाभ मिलेगा.
प्रदेश के सभी 762 नगर निकायों में मिलेगी सुविधा
शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, यह योजना राज्य के सभी 17 नगर निगमों, 200 नगर पालिका परिषदों और 545 नगर पंचायतों समेत कुल 762 नगर निकायों में एक साथ लागू की जाएगी. योजना का मुख्य उद्देश्य निकायों की राजस्व वसूली में बढ़ोतरी करना, करदाताओं को आर्थिक राहत देना और वर्षों से लंबित कर विवादों का निस्तारण करना है. इसका मकसद राजस्व वसूली बढ़ाना, करदाताओं को राहत देना और वर्षों से लंबित विवादों का निस्तारण करना है.
आसान 3 किस्तों में करें भुगतान
ओटीएस का लाभ उठाने के लिए करदाताओं को पूरा मूल बकाया जमा करना अनिवार्य होगा. इसके लिए प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया गया है. योजना में पंजीकरण/आवेदन करते समय बकायेदार को कुल मूल बकाये का कम से कम एक-तिहाई (1/3) भाग तुरंत जमा करना होगा. इसके बाद शेष राशि को दो समान मासिक किस्तों में चुकाने की छूट दी जाएगी.
कब से कब तक लागू रहेगी योजना?
प्रदेश भर के नगर निकायों में यह ओटीएस योजना 15 अगस्त 2026 से 15 दिसंबर 2026 तक (चार महीने के लिए) प्रभावी रहेगी. यह योजना 15 अगस्त से 15 दिसंबर तक लागू रहेगी. प्रदेश के सभी नगर निगमों में ओटीएस लागू होगा और 15 अगस्त से 15 दिसंबर तक बकायेदार बिना ब्याज और सरचार्ज के अपना बकाया जमा कर सकेंगे. सरकार ने सभी बकायेदारों से इस अवधि के भीतर अपने बकाये का निस्तारण कर शत-प्रतिशत छूट का लाभ उठाने की अपील की है.
ये भी पढ़ें: UP T20 League 2026: यूपी टी-20 लीग के चौथे संस्करण का बिगुल बजा: लॉन्च हुए मैच टिकट,14 अगस्त को होगा भव्य आगाज
