समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से जुड़ी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को ध्वस्त करने के रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) के फैसले के बाद अब यह मामला प्रशासनिक अदालत में पहुंच गया है. जौहर यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने प्राधिकरण के ध्वस्तीकरण (Demolition) आदेश को चुनौती देते हुए मुरादाबाद के मंडलायुक्त (कमिश्नर) आंजनेय कुमार सिंह की अदालत में अपील दायर की है. आरडीए ने 15 जुलाई को इन इमारतों को बिना नक्शे के अवैध निर्माण करार दिया था, साथ ही इसे 15 दिन के भीतर हटाने का निर्देश दिया गया था. मंडलायुक्त की अदालत ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन की याचिका मंजूर कर ली है.आंजनेय कुमार सिंह वही अफ़सर हैं जिन्हें आज़म खान ने तंखैया कहा था.
कमिश्नर कोर्ट में 28 जुलाई को सुनवाई
कमिश्नर कोर्ट ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन की इस अपील को स्वीकार कर लिया है. अदालत अब इस मामले में 28 जुलाई 2026 को सुनवाई करेगी. 28 जुलाई को होने वाली यह सुनवाई यूनिवर्सिटी के भविष्य और परिसर में बनी इमारतों के अस्तित्व के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
38 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश हुए थे
गौरतलब है कि रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) ने जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में बिना नक्शा पास कराए और नियमों के विपरीत बनी 38 इमारतों को अवैध घोषित करते हुए उन्हें ध्वस्त करने के आदेश जारी किए थे. सपा नेता आज़म खान जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को ध्वस्त करने के रामपुर विकास प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने मुरादाबाद कमिश्नर आञ्जनेय कुमार सिंह की अदालत में अपील दायर की. प्राधिकरण की इस कार्रवाई से बचने के लिए अब यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने उच्च प्रशासनिक स्तर पर अपील की शरण ली है.
आंजनेय कुमार को आज़म खान ने तंखैया कहा था…
आईएएस अधिकारी आंजनेय कुमार सिंह, जो वर्तमान में मुरादाबाद के मंडलायुक्त हैं, रामपुर के जिलाधिकारी (DM) रह चुके हैं और उनके कार्यकाल के दौरान ही जौहर यूनिवर्सिटी और आजम खान के खिलाफ कई प्रशासनिक एवं कानूनी कार्रवाइयां की गई थीं. अब उन्हीं की अदालत में इस अपील पर सुनवाई होना इस मामले को और अधिक संवेदनशील और राजनीतिक रूप से चर्चा में ला रहा है.आंजनेय कुमार सिंह वही अफ़सर हैं जिन्हें आज़म खान ने तंखैया कहा था.
रामपुर की जेल में बंद हैं आजम खान
बता दें कि दो पैन कार्ड मामले में न्यायालय से दस वर्ष कैद की सजा सुनाए जाने के बाद पिछले वर्ष नवंबर से सपा नेता मोहम्मद आजम खान रामपुर जेल में बंद हैं. इस प्रकरण में उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सात वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है, वह भी रामपुर जेल में सजा काट रहे हैं.
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