गाजीपुर: यूपी के गाजीपुर जिले में 30 अप्रैल तक धारा 163 लागू की गई है. किसी भी तरह के जुलूस, प्रदर्शन करने व प्रतिनिधिमंडल के जिले में आने पर रोक लगाई गई है. पुलिस-प्रशासन ने जिले की कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाया है. वहीं, कांग्रेस सांसद राकेश राठौर का घर के बाहर आमरण अनशन जारी है. यह निर्णय थाना करंडा क्षेत्र के ग्राम कटरियां निवासी एक किशोरी की मौत के मामले को लेकर प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन और अन्य कार्यक्रमों को देखते हुए लिया गया है. बता दें कि जिले के करंडा थाना क्षेत्र के कटारिया गांव में युवती की मौत हो गई थी, जिसकी हत्या का आरोप दो लड़कों पर लगा हुआ है.
आमरण अनशन जारी
कांग्रेस सांसद राकेश राठौर का घर के बाहर आमरण अनशन जारी है. गाजीपुर में हुई नाबालिक हत्या के मामले में पुलिस ने कांग्रेस सांसद को हाउस अरेस्ट किया था. सीओ सिटी और शहर कोतवाल से सांसद की हुई बहस के बाद सांसद राकेश राठौर नाराज हुए. 12 घंटे से अधिक समय हो जाने के बाद भी कांग्रेस सांसद घर के बाहर आमरण अनशन पर बैठ गए. जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन रात भर सांसद को मनाता रहा. फिर भी कांग्रेस सांसद नहीं माने. कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है. ये मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है.
कब हुई थी घटना
बता दें कि गाजीपुर जिले के करंडा थाना क्षेत्र के कटरिया गांव में बीते 15 अप्रैल को एक युवती की मौत हो गई थी, जिसके लेकर बवाल मचा हुआ है. हाल ही में सपा का एक डेलिगेशन पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा था, जहां हिंसक झड़प हो गई थी. कई नेताओं के साथ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे. पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हुए हमले को लेकर अखिलेश यादव भी आक्रमक तेवर अपनाए हुए हैं. इसी वजह से वह 29 अप्रैल को गाजीपुर पहुंचने वाले हैं.
धरना-प्रदर्शन, जुलूस, सभा, कैंडिल मार्च और नारेबाजी पर पूरी तरह रोक
डीएम अनुपम शुक्ला ने रविवार को जारी आदेश में स्पष्ट किया कि जनपद की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, जुलूस, सभा, कैंडिल मार्च और नारेबाजी पर पूरी तरह रोक रहेगी. कोई भी व्यक्ति इस घटना को लेकर आंदोलन के उद्देश्य से समूह बनाकर या व्यक्तिगत रूप से जिले में प्रवेश नहीं कर सकेगा.
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