हर साल लाखों की संख्या में छात्र नीट की परीक्षा को पास करते हैं. हालांकि, देश में डॉक्टरों की कमी है यह बात सभी व्यक्ति कहते दिखाई देते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि देश में सीमित सीट है इसी कारण से लाखों बच्चे पास करने के बाद में एडमिशन नहीं ले पाते हैं.
ऐसे में बता दें कि NMC यानी की नेशनल मेडिकल कमीशन द्वार नई दिल्ली में ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन-2023 में कुछ अहम संशोधन करने की अधिसूचना को जारी किया गया है. लोगों की सीट कम होने वाली शिकायत भी अब दूर हो जाएगी. दरअसल, इस संशोधन के बाद से देशभर में एमबीबीएस की सीटों को बढ़ाया जा सकता है. रिपोर्ट के अनुसार इस संशोधन से मेडिकल कॉलेजों का विस्तार होगा. साथ ही नई संस्थाएं भी खुल सकती है, जिसके कारण काफी सुविधाएं देखने को मिलेगी.
हालांकि, इसी में एक और खबर सामने आ रही है. दरअसल, मेडिकल कॉलेजों पर लागू होने वाले कुछ नियमों को हटा दिया गया है.
पहले मेडिकल कॉलेज के पास बेहतर अस्पताल, भवन या स्टाफ होने के बाद भी 150 से ज्यादा सीटों पर आवेदन करने के लिए मना था. अब इस सीमा को हटा दिया गया है. जिन मेडिकल कॉलेजों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधन अच्छा हैं. वह अपने अनुसार सीटों के लिए आवेदन कर सकते हैं.
10 लाख की आबादी में 100 एमबीबीएस सीटों की अनुमति को हटा दिया गया है. अब सीट की संख्या का आबादी या क्षेत्र से कोई संबंध नहीं.
मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बीच यात्रा का समय 30 मिनट से ज्यादा नहीं होने वाले नियम को हटा दिया गया है. नए नियम के मुताबिक कॉलेज और अस्पताल के बीच में अब 10 किलोमीटर की दूरी हो सकती है और पहाड़ी इलाकों में 15 किलोमीटर की दूरी.
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