Two Helmet Rule UP: उत्तर प्रदेश में आए दिन सड़कों पर हादसों की संख्या बढ़ती जा रही थी. सरकार का कहना है कि सड़क हादसों में जो लोग सबसे ज्यादा मरते हैं. उनमें सबसे ज्यादा संख्या उन लोगों की होती है, जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाया होता है. इसी पर रोक लगाने के लिए परिवहन विभाग ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है. बता दें कि यूपी में अब टू-व्हीलर से जुड़े नियमों को बदला गया है.
क्या है यह नियम
वह लोग जो टू व्हीलर के पीछे बिना हेलमेट के पकड़े जाते हैं. उनके साथ अब सख्ती से पेश आया जाएगा. अब उनपर या तो जुर्माना लगाया जाएगा या उनके लाइसेंस पर कार्रवाई की जाएगी.
नियम सिर्फ पुरानी गाड़ियों वालों के लिए ही नहीं बल्कि नई गाड़ी खरीदने वालों के लिए भी बनाए गए है. नई गाड़ी वाले को शोरूम से अब बाइक और स्कूटी तब ही दी जाएगी जब ग्राहक द्वारा दो ISI हेलमेट को खरीदा जाएगा. इसका मतलब की एक हेलमेट आगे वाले के लिए और पीछे बैठने वाले के लिए भी खरीदना जरूरी होगा. अगर उन लोगों ने इस नियम का पालन नहीं किया तो ऐसे लोगों को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है.
जानें परिवहन विभाग का डबल हेलमेट नियम क्या है.
परिवहन विभाग के नए नियमों के अनुसार अब यूपी में किसी भी डीलर को दो ISI मार्क वाले हेलमेट को दिए बिना टू-व्हीलर बेचना मना है. इस नियम को दो हेलमेट और एक बाइक नाम दिया गया है. यानी की ड्राइवर के साथ-साथ अब उसके पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है.
इन दोनों हेलमेट का ISI मार्क और BIS से प्रमाणित होना अनिवार्य है. इसके अलावा जो लोग सस्ते या बिना किसी प्रमाण वाले हेलमेट को खरीदते हैं. उनको अब परिवहन विभाग द्वारा मान्य नहीं किया जाएगा. अगर आपकी गाड़ी के साथ दो हेलमेट रजिस्टर्ड होगा तभी आप जुर्माने से बच सकते हैं.
RC से पहले अपलोड होगा हेलमेट डेटा
हालांकि, यह नियम अब केवल वाहन खरीदने वालों पर ही नहीं बल्कि डीलरों पर भी लागू होगा. डीलरों को RTO फाइल भेजने से पहले अपने पोर्टल पर दो हेलमेट लेने का प्रमाण अपलोड कराना अनिवार्य माना जाएगा. ग्राहक के बिल में भी इसका जानकारी होनी चाहिए. अगर कोई भी डीलर दो हेलमेट दिए बिना वाहन बेचते हुए दिखाई देता है तो उसके ट्रेड सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया जाएगा.
कितना लगेगा जुर्माना
इस नियम के लागू होने के बाद चेकिंग और ज्यादा सख्त कर दी गई है. यानी की पकड़े जाने पर 1000 रुपये का जुर्माना और साथ ही साथ तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा.
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