आगरा में कोर्ट के अवैध अतिक्रमण वाले फैसले के बाद में बड़ी कार्रवाई की गई है. दरअसल, कोर्ट ने अवैध तरीके से बनाए गए मजार, मस्जिद और मंदिर पर बुलडोजर चला दिया गया. किसी तरीके का तनाव पैदा न हो, इसी कारण से भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी.
जेशीबी से हटाए मकान
प्रशासन के अनुसार, ये मकान तालाब की जमीन पर बनाए हुए थे. कागजी दस्तावेजों में भी गाटा संख्या 486, रकबा 5 हेक्टेयर भूमि तालाब के नाम पर दर्ज हो रखी है. यह मामला कई दिनों से विचारधीन बना हुआ था. इसके बाद न्यायलय के आदेश के बाद में जेशीबी के प्रयोग से वहां पर बने सभी मकानों को हटा दिया गया.
मंदिर भी हटाए गए
इस कार्रवाई में तालाब की जमीन पर बने हुए मस्जिद, मंदिर और मजार को हटाया गया. साथ ही आस्था का ध्यान रखते हुए मंदिर और मस्जिद पक्ष के लोगों को मूर्तियों को सुरक्षित स्थान पर स्थापित करने का समय दिया गया. न्यायलय के अतिक्रमण के आदेश के बाद में सभी को पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था. प्रशासन ने जानकारी दी कि सभी पक्षों को पूरा समय दिया गया था.
25 साल पुराना मजार
कार्रवाई के दौरान में अप्रिय घटना होने की आशंका थी. इसी कारण से कार्रवाई के दौरान पीएसी और भारी पुलिस बल की तैनाती की गई. कई वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस मौके पर मौजूद थे. विशेष टीम का भी गठन किया गया था. शातिंपूर्ण तरीके से कार्रवाई होने के बाद वहां की स्थिति काफी सामान्य बनी हुई थी. स्थानीय लोगों ने बताया कि मस्जिद और मजार दोनों काफी पुराने थे. मजार को वहां पर 25 साल हो गए थे.
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