अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर की जमानत याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है. कोर्ट ने 1.20 करोड़ की रंगदारी और धमकी के मामले में उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी.
माफिया अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने मोहम्मद उमर की जमानत की अर्जी खारिज कर दी है. मोहम्मद उमर अली के खिलाफ अतीक अहमद के फाइनेंसर बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने FIR दर्ज कराई थी. जस्टिस अवनीश सक्सेना की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए जमानत अर्जी खारिज को ख़ारिज किया है.
2023 में हुई थी FIR
आपको बता दें कि 26 अप्रैल 2023 को खुल्दाबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. यह FIR अली अहमद, मोहम्मद उमर, असाद कालिया, एहतेशाम करीम, अजय और मोहम्मद नसरत के खिलाफ दर्ज कराई गई थी. इस एफआईआर में एक करोड़ 20 लाख की रंगदारी, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने जैसे आरोप लगाए गए थे. आपको बता दें कि मोहम्मद उमर फिलहाल लखनऊ जेल में बंद है.
भाई के जनाजे के लिए मिली थी पैरोल
जानकारी के मुताबिक सोमवार को जमानत खारिज होने से कुछ हफ्ते पहले 7 अगस्त को हाई कोर्ट ने मोहम्मद उमर और अली अहमद को सख्त गाइडलाइंस के तहत पैरोल दी थी. उन्हें अपने छोटे भाई, अबान के जनाजे में शामिल होने के लिए कुछ समय के लिए जेल से बाहर जाने की परमिशन मिली थी. इस दौरान मीडिया से दूर रहने के आदेश भी दिए गए थे.
पहले भी लगाई थी गुहार
आपको बता दें कि इससे पहले भी दोनों भाइयों ने हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी कि ट्रायल की कार्रवाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाये. उन्होंने जेल के अंदर अपनी सुरक्षा को लेकर डर जताया. अब फिलहाल हाई कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को ख़ारिज कर दिया है.
