दो पैन कार्ड मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से बड़ झटका लगा है. इस मामले में कोर्ट ने उनकी सजा को 7 साल से बढ़ाकर 10-10 साल कर दिया है. अब दोनों नेताओं की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं.

आजम खान और उनके बेटे की बढ़ी मुश्किलें
समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं. दरअसल आजम खान और उनके बेटे को दो पैन कार्ड मामले में कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. इस मामले में रामपुर की MP-MLA सेशन कोर्ट ने उनकी सजा को 7 साल से बढ़कर 10 साल कर दिया है. आपको बता दें कि इन दोनों पर अलग-अलग जन्मतिथि के आधार पर 2 पैन कार्ड बनवाने का यह मामला दर्ज है.
7 साल की सुनाई गई थी सजा
इस मामले में इससे पहले नवंबर 2025 में विशेष MP-MLA कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की सजा के साथ में 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए सजा सुनाई थी. आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने इस फैसले के खिलाफ अपील की थी, वहीं बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने इस मामले में सजा बढ़ाने की मांग को लेकर सेशन कोर्ट में याचिका को दायर किया था.
7 साल से 10 साल की गई सजा
कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि दोनों को पहले से ही फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में दोषी ठहराया जा चुका है. इसी आधार पर सजा बढ़ाने की मांग की गई थी. अब इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई के बाद में दोनों की सजा को बढ़ाकर 7 साल से 10 साल कर दिया है. इस मामले में आरोप है कि अलग-अलग जन्मतिथि दिखाकर डॉक्यूमेंट्स को तैयार किया गया था और उनका इस्तेमाल चुनावी हलफनामे और दूसरे आधिकारिक कामों में किया गया था.
साल 2019 में दर्ज हुआ था मामला
आपको बता दें कि यह मामला साल 2019 में दर्ज हुआ था. जांच के दौरान आयकर विभाग के रिकॉर्ड, चुनावी डॉक्यूमेंट्स और दूसरे प्रमाण पत्रों को कोर्ट में पेश किया गया था. आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम पहले भी जन्मतिथि विवाद में अपना विधायक पद गंवा चुके हैं. उनकी विधानसभा सदस्यता को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था. फिलहाल अब इस मामले में दोनों लोगों की सजा को बढ़ा दिया गया है.
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