उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में अदालत ने साल 2023 के एक दंपति हत्याकांड मामले में आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. अदालत ने मृतक के बड़े बेटे और बहू समेत 5 आरोपियों को दोषी ठहराया है.

3 साल पुराने मामले में अदालत का फैसला
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में अदालत ने साल 2023 में हुई दंपति हत्याकांड में एक बड़ा फैसला सुनाया है. इस मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने बेटे और बहू समेत 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. अब इस फैसले की चर्चा जोरों पर हो रही हैं. दरअसल, यह पूरा मामला मई साल 2023 का है, इस दौरान बड़े बेटे और बहू के साथ 5 लोगों ने मिलकर दंपति की हत्या कर दी थी.
जुर्माना भी लगाया
इस मामले में फैसला सुनाते हुए मंगलवार को मृतक दंपति के बड़े बेटे योगेश और उसकी पत्नी रश्मि और उसके भाई सुशील, अंकित और साथी रवि को मामले में दोषी ठहराया है. अदालत ने इन सभी आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है, जिसके न भरने पर 2 महीने की सजा और बढ़ जाएगी. यह पूरा मामला एका थाना क्षेत्र के नगला रमिया गांव का है.
गांव की लड़की से की थी शादी
बताया जा रहा है कि मूल रूप से एटा जिले के रहने वाले राकेश सिंह अपनी पत्नी गुड्डी देवी के साथ में कई सालों से यहां रहते थे. इस दौरान उनके बड़े बेटे योगेश ने परिवार के विरोध में जाकर गांव की रश्मि नाम की लड़की से शादी कर ली. शादी के बाद योगेश और उसकी ससुराल पक्ष के लोग राकेश की जमीन और मकान पर कब्जा करना चाहते थे. संपत्ति को लेकर आए दिन परिवार में विवाद होता था.
रास्ते में रोककर मारी गोली
पारिवारिक विवाद से परेशान होकर राकेश सिंह पत्नी और छोटे बेटे के साथ एटा के नगला केवल गांव में किराए पर रहने लगे. 28 मई साल 2023 में राकेश और उनकी पत्नी नगला रमिया गांव में खेती का पैसा लेने गए थे. जब वे दोनों वापस लौट रहे थे. इसी दौरान बड़े बेटे योगेश और उसकी पत्नी रश्मि के साथ सुशील, अंकित और रवि ने उन्हें रोक लिया. जिसके बाद आरोपियों ने दंपति पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी.
मां-बाप की हत्या के बाद उनके छोटे बेटे प्रदीप ने अपने बड़े भाई और भाभी के साथ दूसरे आरोपियों के खिलाफ मुकदमा लिखाया था. जिसके बाद लंबी सुनवाई के बाद अब मामले में पांचों आरोपियों को दोषी ठहराया गया है और उम्र कैद की सजा सुनाई गई है.
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