indian railways new ticket cancellation: भारतीय रेलवे ने अप्रैल 2026 से टिकट कैंसिलेशन के नियमों में बदलाव किया है, जिसके तहत ट्रेन प्रस्थान से 8 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा. साथ ही, यात्रियों को ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपनी यात्रा क्लास अपग्रेड करने की नई सुविधा भी दी गई है.

indian railways new ticket cancellation: रेल यात्रियों के लिए टिकट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. भारतीय रेलवे ने कैंसिलेशन और रिफंड को लेकर नए नियम लागू करने का ऐलान किया है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये बदलाव यात्रियों की सुविधा और सिस्टम को ज्यादा साफ और पारदर्शी बनाने के लिए किए गए हैं. नया नियम अप्रैल 2026 के पहले पखवाड़े में लागू किया जाएगा.
सबसे बड़ा बदलाव टिकट कैंसिल करने के समय को लेकर है. अब अगर कोई यात्री ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करता है, तो उसे कोई रिफंड नहीं मिलेगा. पहले यह सीमा 4 घंटे थी. यानी अब यात्रियों को पहले से ज्यादा सावधानी रखनी होगी. अगर समय रहते टिकट रद्द नहीं किया, तो पैसा वापस नहीं मिलेगा.
इसके अलावा रिफंड के दूसरे नियमों में भी बदलाव किया गया है. अगर कोई यात्री 24 घंटे से लेकर 8 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करता है, तो उसे किराए का 50 प्रतिशत ही वापस मिलेगा. वहीं अगर 72 घंटे से 24 घंटे पहले टिकट रद्द किया जाता है, तो 25 प्रतिशत रकम काटी जाएगी. अगर टिकट 72 घंटे से ज्यादा पहले कैंसिल किया जाता है, तो पूरा पैसा वापस मिल जाएगा. हालांकि इसमें भी कुछ तय चार्ज काटा जाएगा.
रेलवे का कहना है कि इन बदलावों का मकसद गलत तरीके से टिकट बुकिंग करने वालों पर रोक लगाना है. कई बार एजेंट या कुछ लोग आखिरी समय में टिकट बुक कर लेते हैं और बाद में कैंसिल कर देते हैं. इससे असली यात्रियों को परेशानी होती है. नए नियम से ऐसी गतिविधियों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी.
इसके साथ यात्रियों को एक नई सुविधा भी दी गई है. अब काउंटर से टिकट लेने वाले यात्री भी अपनी यात्रा क्लास को अपग्रेड कर सकेंगे. यह सुविधा ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक उपलब्ध रहेगी. रेलवे का मानना है कि इन बदलावों से यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा और सिस्टम ज्यादा व्यवस्थित तरीके से काम करेगा.
