NIA की स्पेशल कोर्ट ने साल 2023 के बेंगलुरु जेल कट्टरपंथी बनाने को लेकर मामले में अब बड़ा फैसला सुनाते हुए 7 आरोपियों को दोषी ठहराया है. सभी दोषियों को कोर्ट ने 7 साल की जेल और 48 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है.

बेंगलुरु जेल कट्टरपंथी मामले में कोर्ट का फैसला
NIA की स्पेशल कोर्ट ने साल 2023 के बेंगलुरु जेल कट्टरपंथी बनाने को लेकर मामले में अब बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मास्टरमाइंड टी.नसीर के साथ 7 आरोपियों को दोषी ठहराया है. कोर्ट ने इन सभी दोषियों को 7 साल की जेल और 48 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. इस मामले में कोर्ट ने 7 आरोपियों को दोषी ठहराया है और उन्हें 7 साल की सजा सुनाई है.
7 साल की जेल और जुर्माने की सजा
NIA की स्पेशल कोर्ट ने मास्टरमाइंड टी.नसीर के साथ सैयद सुहैल खान, मोहम्मद उमर, जाहिद तबरेज़, सैयद मुदस्सिर पाशा, मोहम्मद फैसल रब्बानी और सलमान खान को 7 साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है. जांच एजेंसी के मुताबिक यह पूरा मामला लश्कर-ए-तैयबा (LET) से जुड़े हुए आतंकी साजिश का है. जिस साजिश को बेंगलुरु की पराप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल के अंदर रचा गया था.
बेंगलुरु में रची जा रही थी हमले की साजिश
जांच के मुताबिक इस साजिश के तहत जेल में सजा काट रहे युवाओं की पहचान करके उन्हें भर्ती करने ट्रेनिंग देने और कट्टरपंथी बनाने की योजना बनाई जा रही थी. मामले की जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी बेंगलुरु में बड़े आतंकी हमले की तैयारी और साजिश भी रच रहे थे. आरोपी प्रतिबंधित संगठन के एंटी-इंडिया एजेंडे को आगे ले जाने को लेकर साजिश कर रहे थे.
NIA ने दाखिल की थी चार्जशीट
आपको बता दें कि यह मामला जुलाई 2023 में बेंगलुरु सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) ने दर्ज किया था. इस दौरान कुछ आरोपियों के पास से हथियार, गोला-बारूद और डिजिटल डिवाइस बरामद हुए थे. जिसके बाद मामले की जांच NIA को सौंपी गई थी. NIA की जांच में सामने आया कि टी. नसीर को कोर्ट ले जाते समय फरार होने की योजना बनाई जा रही थी. इस मामले में NIA ने कुल 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. इन आरोपियों में से सलमान खान को प्रत्यार्पित करके भारत लाया गया था. अब फिलहाल इस मामले में NIA की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया है.
यह भी पढ़ें- क्लासरूम से निकला झगड़ा! 8वीं के छात्र ने विवाद के दौरान आंख में घोंपा कंपास; घायल की आंख का हुआ ऑपरेशन
