पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की Y प्लस कैटेगरी को सुरक्षा बहाल कर दिया गया है. इस मामले में पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है. जिसमें कहा गया है कि उनकी सुरक्षा को बहाल किया जाए.

पप्पू यादव की Y प्लस सुरक्षा बहाल
पटना हाई कोर्ट ने निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा को लेकर बिहार सरकार को निर्देश दिया है. हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को पहले से मिली हुई Y प्लस कैटेगरी को सुरक्षा बहाल की जाए. हाई कोर्ट ने उस आदेश को भी निरस्त कर दिया है, जिसके तहत उनकी Y प्लस सुरक्षा बटाकर Y कर दी गई थी.
कम कर दी गई थी सुरक्षा
पप्पू यादव की याचिका को जस्टिस जितेंद्र ने स्वीकार करते हुए आदेश जारी किया है. आपको बता दें कि पप्पू यादव ने बिहार सरकार के उस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उनकी सुरक्षा को कम करते हुए Y कैटेगरी की सुरक्षा कर दी गई थी. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं. उनकी Y प्लस कैटेगरी की सुरक्षा को बहाल किया जाए.
लॉरेंस बिश्नोई से बताया खतरा
आपको बता दें कि पप्पू यादव को कांग्रेस के करीबी नेताओं में से एक माना जाता है. उन्होंने अपनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए मांग की थी. इस दौरान पप्पू यादव ने स्थानीय गैंगस्टर छोटू यादव और लॉरेंस बिश्नोई से खतरा होने का हवाला देते हुए राज्य की नई सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय को कई प्रतिवेदन दिए थे. हाई कोर्ट ने इस मामले में 14 मई को आदेश जारी करते हुए कहा है कि उनकी पुरानी सुरक्षा को बहाल किया जाए.
बिहार सरकार ने घटाई थी सुरक्षा
हाई कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि राज्य गृह विभाग की तरफ से सितंबर 2025 में पप्पू यादव की सुरक्षा श्रेणी को Y प्लस से घटाकर Y किया जाना निष्पक्षता के पालन पर आधारित नहीं है. इस दौरान हाई कोर्ट ने राज्य के गृह सचिव को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता को पहले की तरह Y प्लस श्रेणी की सुरक्षा फिर से उपलब्ध कराई जाए. पटना हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरह के सरकारी फैसले जो किसी व्यक्ति की आजादी और सुरक्षा पर असर डालते हैं.
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