Ghaziabad BNS Section 163: गाजियाबाद जिला प्रशासन ने आगामी त्योहारों और सार्वजनिक आयोजनों को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए कड़ा फैसला लिया है. प्रशासन ने गाजियाबाद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 163 को लागू कर दी है, जो 16 फरवरी तक प्रभावी रहेगी. इसके लागू होने के बाद अब पांच या इससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी. जानिए क्यों उठाया गया ये कदम.
BNSS की धारा 163 लागू
गाजियाबाद में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने जनपद में धारा 163 लागू कर दी है. इसके चलते अब जिले में किसी भी प्रकार का धरना-प्रदर्शन, रैली, जुलूस और सार्वजनिक सभा करने पर रोक रहेगी जानकारी के मुताबिक, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस ने आने वाले त्योहारों और कार्यक्रमों को देखते हुए जिले में BNSS (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) की धारा 163 लागू कर दी है.जिले में यह धारा 16 फरवरी, 2026 की आधी रात तक लागू रहेगी.
गाजियाबाद में क्यों लागू की गई धारा 163
एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस ने ये फैसला गणतंत्र दिवस, गुरु रविदास जयंती, महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती और महाशिवरात्रि समेत विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए लिया है.
जानें किन-किन चीजों पर रहेगी पाबंदी
पाबंदी के दौरान सार्वजनिक जगह पर 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं. जिले में कहीं भी बिना इजाज़त के जुलूस नहीं निकाल सकते हैं और न ही किसी तरह के धरने, प्रदर्शन कर सकते हैं. रैलियां ही हीं किसी भी तरह की सार्वजनिक मीटिंग करने पर भी रोक रहेगी. बिना इजाज़त के हथियार, किसी भी तरह की विस्फोटक सामग्री, ईंट, पत्थर बोतलें और ज्वलनशील पदार्थ इकट्ठा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस दौरान किसी तरह की जाति या सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाला कोई भी काम पूरी तरह से मना होगा. इसके अलावा सरकारी दफ्तरों के आसपास ड्रोन से फिल्म बनाना पूरी तरह से मना होगा.
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