बीते सोमवार को नोएडा में कर्मचारियों के प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने देर रात न्यूनतम मजदूरी दरों को बढ़ा दिया है. सरकार के इस आदेश के बाद अधिकतम लगभग 3000 तक की बढ़ोतरी हुई है.

सरकार ने बढ़ाई मजदूरी दरें
सोमवार को उत्तर प्रदेश के नोएडा में कर्मचारियों ने हिंसक प्रदर्शन किया. अब उस प्रदर्शन और आगजनी की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने देर रात न्यूनतम मजदूरी दरों को बढ़ा दिया है. जानकारी के मुताबिक अंतरिम वेतन वृद्धि के नए आदेशों को 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा. आपको बता दें कि सरकार के आदेश के बाद अलग-अलग श्रेणियों में अधिकतम लगभग 3000 तक की बढ़ोतरी हुई है.
20 हजार रुपए वाली खबरें झूठी
हालांकि सरकार का यह तत्कालीन फैसला है, आगे की प्रक्रिया को व्यापक समीक्षा के बाद वेज बोर्ज के माध्यम से स्थाई समाधान की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा. इसी के साथ सरकार ने उन खबरों को भी झूठा ठहराया है, जिनमें कहा जा रहा था कि श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 20 हजार रुपए किया गया है. सरकार का कहना है कि इस तरह की खबरें पूरी तरह से गलत और झूठी हैं.
वेज बोर्ड का किया जाएगा गठन
सरकार द्वारा जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक राज्य सरकार ने श्रमिकों की मांग और हाल ही आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए न्यूनतम वेतन को तत्काल रूप से बढ़ाने का फैसला किया है. आपको बता दें कि अगले महीने वेज बोर्ड का गठन किया जाएगा और इसी के आधार पर आगे न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाएगा. इसी के साथ आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा नई श्रम संहिताओं के तहत भी पूरे देश में एक समान न्यूनतम आधार रेखा तय करने की प्रक्रिया भी लगातार जारी है.
उत्तर प्रदेश में श्रमिकों की अधिसूचित दरें हाल ही में इस तरह से हैं-

- अकुशल श्रमिक- 11,313.65 रुपए प्रति महाने
- अर्धकुशल श्रमिक- 12,446 रुपए प्रति महीने
- कुशल श्रमिक- 13,940.37 रुपए प्रति महाने
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मालिकों से अपील की है कि वे सभी कर्मचारियों को नियम के मुताबिक सैलरी, ओवरटाइम भुगतान, हफ्ते की छुट्टी और बोनस को सुनिश्चित करें. इसी के साथ महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान भी दिया जाए. सरकार ने इस दौरान प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि अराजक और बाहरी तत्वों की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए.
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