सोनभद्र की विशेष पॉक्सो (POCSO) कोर्ट ने 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश के मामले में फैसला सुनाया है. अदालत ने आरोपी को 20 साल की जेल और 11 हजार रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई है.

दुष्कर्म की कोशिश में 20 साल की सजा
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की विशेष पॉक्सो (POCSO) कोर्ट ने एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. यह फैसला अदालत ने 9 साल की बच्ची से रेप की कोशिश के मामले में सुनाया है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए चाकू के दम पर बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करने वाले आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है. इसी के साथ आरोपी पर 11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.
साल 2021 का है पूरा मामला
अदालत ने आरोपी राजू हरिजन उर्फ रामनिवास को इस मामले में सजा सुनाई है. आपको बता दें कि यह पूरा मामला 30 दिसंबर साल 2021 की शाम को रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में हुआ था. इस दिन आरोपी राजू हरिजन ने 9 साल की मासूम बच्ची को बहलाया-फुसलाया और उसके बाद अपने घर ले गया था. जिसके बाद आरोपी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया.
चाकू के बल पर की दुष्कर्म की कोशिश
पीड़ित बच्ची के मुताबिक आरोपी ने उसे एक चाकू दिखाया और कहा कि किसी को बताने पर जान से मार देगा. जिसके बाद आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की. हालांकि इस दौरान बच्ची ने खुद को आरोपी से छुड़वाकर भाग गई और परिजनों को पूरी आपबीती सुनाई. जिसके बाद पीड़ित बच्ची की मां ने रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.
अदालत ने ठहराया दोषी
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच में पर्याप्त सबूत होने के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. जिसके बाद यह मामला अदालत में विचाराधीन था. अब इस मामले में अदालत ने आरोपी राजू हरिजन को दोषी ठहराया है और उसे 20 साल जेल की सजा सुनाई है. इसी के साथ अदालत ने आरोपी पर 11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है, यह राशि पीड़ित बच्ची को मुआवजे के रूप में दी जाएगी.
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