दान चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने SIT से अब तक की जांच की रिपोर्ट को तलब किया है. सुप्रीम कोर्ट सोमवार को 4 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिसमें 2 याचिकाएं मामले में CBI जांच की मांग की है.

दान चोरी मामले में SIT को आदेश
राम मंदिर दान चोरी मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस मामले में की जांच में अब तक की जांच स्टेटस रिपोर्ट को SIT से तलब किया है. जानकारी के मुताबिक टीम से रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में जमा करने के लिए कहा गया है. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में धर्मपरिषद् की याचिका समेत कुल 4 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है.
ट्रस्ट को जारी किया नोटिस
CJI सूर्यकांत की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है. मामले की सुनवाई की शुरुआत में एसजी ने कहा कि राज्य प्राधिकार मामले की जांच की जा रही है, लेकिन कोर्ट ने मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी कर दिया है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने SIT से अब तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट को तलब किया है. फिलहाल इस मामले में कोर्ट की तरफ से राज्य या फिर केंद्र सरकार को नोटिस जारी नहीं किया गया है.
CBI से जांच कराने की मांग
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट 4 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है. 2 अलग-अलग याचिकाओं में मामले की CBI जांच कराने की मांग की गई है. आपको बता दें कि तीसरी याचिका में CBI की विशेष जांच टीम (SIT) से जांच कराने और सबूतों को सुरक्षित रखने के साथ मंदिर ट्रस्ट के लेन-देन की फॉरेंसिक ऑडिट कराने की मांग की गई है. याचिकाकर्ताओं के मुताबिक इस मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी जरूरी है.
सीलबंद लिफाफे में जमी की जाए रिपोर्ट
इस मामले को लेकर कांग्रेस ने भी राम मंदिर के लिए चंदा चोरी करने की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है और मामले की जांच में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी करने की मांग की है. फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने SIT से अब तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट को तलब किया है. अदालत ने कहा है कि रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में जमा किया जाए.
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