प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुकदमों की सुनवाई के दौरान केस डायरी समय पर उपलब्ध न कराने वाले पुलिस अधिकारियों के प्रति सख्त रुख अख्तियार किया है. पुलिस के इस गैर-जिम्मेदाराना रवैए से नाराज अदालत ने राज्य सरकार पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया है. हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के इस रवैए को गैर जिम्मेदाराना माना है. हाईकोर्ट ने आदेश की कॉपी डीजीपी और एसपी बिजनौर को भी भेजने का आदेश दिया.साथ ही कोर्ट ने इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच के आदेश देते हुए स्पष्ट किया है कि जांच के बाद यह जुर्माना राशि लापरवाह पुलिस अधिकारियों से वसूल कर पीड़ित (याची) को दी जाए. हाईकोर्ट ने पूरे प्रकरण की जांच के भी दिए आदेश, हाईकोर्ट ने कहा जांच के बाद जुर्माने की राशि लापरवाह पुलिस अधिकारियों से वसूलना होगा. पुलिस अधिकारियों से जुर्माने की राशि वसूलकर याची को देना होगा.
जानिए कहां का है मामला
यह पूरा मामला जनपद बिजनौर के चांदपुर थाने से जुड़ा हुआ है. यहाँ एक दहेज हत्या के मामले में आरोपी सास और ससुर की तरफ से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी. कोर्ट ने जब इस मामले की समीक्षा की तो प्रताड़ना के कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं मिले, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय ने दोनों आरोपियों को जमानत दे दी.
गर्मी की छुट्टियों में नहीं हो सकी सुनवाई
सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बावजूद संबंधित पुलिस अधिकारियों ने समय पर केस डायरी अदालत के समक्ष पेश नहीं की. पुलिस की इस घोर लापरवाही के कारण गर्मी की छुट्टियों (समर वेकेशन) के दौरान इस महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में अड़चन आई.
कोर्ट में गोलमोल जवाब
कोर्ट के कड़े रुख के बाद चांदपुर के थाना प्रभारी (SHO), उपनिरीक्षक (SI) और क्षेत्राधिकारी (CO) को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना पड़ा. जब कोर्ट ने उनसे केस डायरी समय पर न भेजने का कारण पूछा, तो तीनों अधिकारी कोई ठोस वजह नहीं बता पाए और गोलमोल जवाब देने लगे. हाईकोर्ट ने पुलिस अफसरों के इस आचरण को पूरी तरह गैर-जिम्मेदाराना माना. मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस आदेश की एक प्रति पुलिस महानिदेशक (DGP, उत्तर प्रदेश) और पुलिस अधीक्षक (SP, बिजनौर) को भेजने का निर्देश दिया है, ताकि दोषी अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक स्तर पर भी सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.
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