Uttarakhand High Court Shifting: उत्तराखंड नैनीताल हाईकोर्ट की शिफ्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. इसके साथ ही नैनीताल से हाईकोर्ट को हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में स्थानांतरित किए जाने का रास्ता साफ कर दिया है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने देहरादून बार एसोसिएशन की याचिका खारिज करते हुए राज्य सरकार को छह सप्ताह के भीतर आवश्यक जमीन और सभी आधिकारिक मंजूरियां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.
देहरादून बार एसोसिएशन की याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को बड़ी कानूनी मंजूरी मिल गई है. अदालत ने देहरादून बार एसोसिएशन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें हाईकोर्ट को ऋषिकेश स्थानांतरित किए जाने की मांग की गई थी.
राज्य सरकार को 6 सप्ताह में पूरी करनी होगी प्रक्रिया
अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार छह सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट के नए परिसर के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराए और सभी प्रशासनिक व वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करे.
यह मामला हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की विशेष याचिका पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. इससे पहले 9 मई 2024 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ ने ऋषिकेश में हाईकोर्ट की बेंच बनाए जाने से संबंधित आदेश दिया था, जिसे चुनौती दी गई थी. अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद हल्द्वानी में नए हाईकोर्ट परिसर के निर्माण का मार्ग पूरी तरह प्रशस्त हो गया है.
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