One Time Settlement scheme: उत्तर प्रदेश को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. आम जनता को राहत देने के लिए ‘एकमुश्त समाधान योजना’ (OTS) लागू की है.
OTS implemented from August 15: उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बड़ी राहत दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के सभी 75 जिलों के 762 नगरीय निकायों में लंबित संपत्ति कर (गृहकर, जलकर और सीवरकर) के बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (OTS) लागू कर दी गई है। इस योजना का उद्देश्य लाखों करदाताओं को बकाया कर जमा करने में राहत देना और नगरीय निकायों के राजस्व संग्रह को बढ़ावा देना है.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों (17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायत) में लंबित संपत्ति कर, गृहकर, जलकर एवं सीवरकर की प्रभावी वसूली और आम जनता को राहत देने के लिए ‘एकमुश्त समाधान योजना’ (OTS) लागू की जा रही है.
इस महत्वाकांक्षी योजना के लागू होने से जहां एक तरफ लाखों करदाताओं को लंबे समय से चले आ रहे बकाये और उस पर लगने वाले ब्याज/सरचार्ज से राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर नगरीय निकायों की आय में सुधार होगा, जिससे शहरों के विकास कार्यों को गति मिलेगी.
योजना की मुख्य विशेषताएं एवं बिंदु
व्यापक दायरा
यह योजना प्रदेश के सभी 75 जिलों के 762 नगरीय निकायों में एक साथ प्रभावी होगी. टैक्स में छूट का लाभ: लंबे समय से लंबित गृहकर (House Tax), जलकर (Water Tax) और सीवरकर (Sewerage Tax) के बकायेदारों को ब्याज में विशेष छूट देकर बकाया राशि जमा करने का अवसर मिलेगा.
किश्तों की सुविधा
करदाताओं की सुविधा के लिए बकाया राशि को अधिकतम तीन किश्तों में चुकाने की सहूलियत दी गई है. आवेदन के पहले 30 दिनों में कुल बकाये का एक-तिहाई हिस्सा जमा करना होगा.
हेल्पडेस्क और ऑनलाइन सुविधा
निकायों में हेल्पडेस्क स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन करने वाले नागरिकों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े. नगरीय विकास विभाग ने सभी निकाय प्रमुखों को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और शत-प्रतिशत पात्र नागरिकों तक इसका लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं.
