पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को पत्रकार राम चंदर छत्रपति की हत्या के मामले में बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने राम रहीम को इस हत्याकांड में आरोप मुक्त कर दिया है.
राम रहीम को हाईकोर्ट से बड़ी राहत
डेरा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत राम रहीम को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हरियाणा के सिरसा में साल 2002 में हुई पत्रकार राम चंदर छत्रपति की हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने राम रहीम को आरोप मुक्त कर दिया है. इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई की है. जिसके बाद राम रहीम को कोर्ट ने राहत देते हुए आरोप मुक्त कर दिया है.
साल 2019 में सुनाई गई थी सजा
आपको बता दें कि राम रहीम को साल 2019 में CBI कोर्ट ने राम चंदर छत्रपति की हत्या के मामले में दोषी ठहराया था. जिसके साथ ही इस मामले में उम्रकैद की सजा भी सुनाई गई थी. मामले में राम रहीम के अलावा CBI ने 3 और भी लोगों को दोषी ठहराया था. इस मामले में अब कोर्ट ने राम रहीम को बरी कर दिया है. यह फैसला चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस विक्रम अग्रवाल की डिविजन बेंच ने सुनाया है.
कोर्ट ने कर दिया सजा को रद्द
इस फैसले में राम रहीम को कोर्ट ने आरोपों से बरी करते हुए सजा को रद्द कर दिया है. इस मामले में दूसरे आरोपियों की अपील को खारिज कर दिया गया है. वहीं अभी डिटेल्ड फैसले का इंतजार किया जा रहा है. डिटेल्ड फैसले में बताया जाएगा कि किन वजहों से सजा को पलटा गया है. कोर्ट ने राम रहीम को पत्रकार राम चंदर छत्रपाल की हत्या के मामले में बरी किया है.
लोकल अखबार का संचालन करते थे राम चंदर
आपको बता दें पत्रकार राम चंदर छत्रपति सिरसा में एक लोकल अखबार का संचालन करते थे. अक्टूबर साल 2002 में उनके घर के बाहर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी. यह हत्याकांड काफी सुर्खियों में रहा था, क्योंकि राम चंदर ने डेरा प्रमुख के खिलाफ आरोपों से जुड़ी हुई रिपोर्ट को छापा था. एक रिपोर्ट में एक लेटर भी था, जिसमें डेरा के अंदर यौन शोषण का आरोप भी लगाया गया था. जिसके बाद राम रहीम से जुड़ी हुई जांच शुरू हुई थी.
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