Rampur News: मुलायम सिंह यादव के करीबी और सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के लिए आज का दिन कानूनी तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है. समाजवादी पार्टी के कद्दावर मुस्लिम नेता और यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान से जुड़े दो PAN कार्ड मामलों को लेकर आज रामपुर की कोर्ट में सुनवाई होनी है. यह सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा सुनाई गई सात साल की सजा के खिलाफ दायर अपील पर की गई है. कोर्ट में आज़म खान और बेटे अब्दुल्ला को पक्ष रखने के लिए आज अंतिम अवसर है.
जानिए क्या है पूरा मामला
भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर साल 2019 में सिविल लाइंस थाने में केस दर्ज हुआ था. आकाश सक्सेना ने आरोप लगाया था कि आजम खान और बेटे अब्दुल्ला के अलग-अलग जन्मतिथि से दो पैन कार्ड बनवाए थे और उनका उपयोग भी किया गया था. पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर आज़म और अब्दुल्ला के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाख़िल किये थे.
जेल में सजा काट रहे आजम-अब्दुल्ला
रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने पिता-पुत्र को 17 अक्टूबर 2025 को सात-सात साल की सजा सुनाई थी. सजा के साथ 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था. सजा के ख़िलाफ़ आज़म खान और बेटे अब्दुल्ला आज़म ने एमपी,एमएलए (सेशन कोर्ट) में अपील की थी. आज़म खान और बेटा अब्दुल्ला, दोनों रामपुर की जिला जेल में 7-7 सजा काट रहे है
क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, इस सुनवाई में कोर्ट का रुख तय हो सकता है. अगर अदालत बचाव पक्ष की दलीलों से संतुष्ट होती है, तो सजा पर रोक या राहत मिल सकती है. या फिर सजा बरकरार रहने की स्थिति भी बन सकती है. इस हाई-प्रोफाइल मामले में सेशन कोर्ट की सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं. आज की सुनवाई इस मामले की आगे की दिशा तय करने में अहम साबित हो सकती है. बताया जा रहा है कि कोर्ट ने आज अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष, दोनों को अपनी-अपनी दलीलें पेश करने का अंतिम अवसर दिया है. इसके बाद उम्मीद है कि अदालत या तो इस मामले में अपना अगला फैसला सुनाएगी या फिर अपना आदेश सुरक्षित रख लेगी.
