हीरा कारोबारी नीरव मोदी को लंदन हाईकोर्ट ने झटका दिया है. कोर्ट ने उसके भारत भेजे जाने मामले को फिर से खोलने की अपील को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा पुराना फैसला ऐसे नहीं बदला जा सकता है.
नीरव मोदी को हाईकोर्ट का झटका
हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बड़ा झटका लगा है. भगोड़े नीरव मोदी के खिलाफ बुधवार को लंदन की हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने नीरव मोदी की भारत भेजने वाले मामले में उसकी अर्जी को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि नीरव मोदी को भारत भेजने का मामला फिर से खोलने की उनकी अर्जी को खारिज किया जाता है.
CBI की टीम पहुंच रही लंदन
आपको बता दें कि ब्रिटेन की क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सरकारी वकीलों की टीम) ने हाईकोर्ट में भगोड़े नीरव के खिलाफ बहस की थी, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि इस मामले को दोबारा खोलने की कोई खास वजह नहीं है. आपको बता दें कि भारतीय CBI की टीम भी लंदन पहुंचकर इस मामले में मदद कर रही है. नीरव मोदी ने हाईकोर्ट से कहा था कि इस मामले में कुछ नई बातें हुई हैं.
हाईकोर्ट ने खारिज की अपील
नीरव मोदी ने हाईकोर्ट से मामला फिर से खोलने की अपील करते हुए कहा था कि भारत में उनके साथ जेल में मारपीट हो सकती है और उसकी जान को खतरा है. हालांकि लंदन हाईकोर्ट ने नीरव की इस अपील को खारिज कर दिया है, कोर्ट का कहना है कि ये नई बातें कोर्ट नहीं मान सकता है, ये बातें पुराने फैसले को बदलने लायक नहीं हैं. आपको बता दें कि अब नीरव मोदी के भारत आने का रास्ता साफ हुआ है.
क्या है पूरा मामला?
आपको बता दें कि नीरव मोदी मार्च 2019 से लंदन जेल में बंद है. भारत सरकार उसे साल 2018 से ही भारत वापस लाने की कोशिश कर रही है. नीरव मोदी के ऊपर पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में 6400 करोड़ रुपए का गबन करने का आरोप है. जिसके बाद उसे फरार आर्थिक आरोपी भी घोषित किया जा चुका है. आपको बता दें कि ब्रिटेन की अदालतें पहले भी कई बार नीरव मोदी को भारत भेजने का फैसला सही ठहरा चुकी हैं.
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