Bageshwar Dham FCRA approval: बागेश्वर धाम को भारत सरकार ने परमिशन दे दी है. अब विदेशों में रहने वाले भक्त भी बागेश्वर धाम को दान दे सकेंगे. यह परमिशन भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) के तहत दी गई है.

विदेशों से आएगा पैसा
मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में मौजूद बागेश्वर धाम को अब विदेशों से भी दान लेने की परमिशन मिल गई है. अब बागेश्वर धाम को विदेश में रहने वाले भक्त भी दान दे सकेंगे. धाम को यह मंजूरी भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) के तहत दी गई है. इसका साफ मतलब है कि अब बगेश्वर धाम से जुड़ी हुई संस्था विदेशों में रहने वाले लोगों से भी दान ले सकती है और यह पूरी तरह से कानूनी है.
छतरपुर में मौजूद है बागेश्वर धाम संस्था
आपको बता दें कि बागेश्वर धाम को पहले इस तरह से विदेशों से पैसा लेने की परमिशन नहीं थी, लेकिन अब यह परमिश भारत सरकार द्वारा दे दी गई है. आपको बता दें बागेश्वर जन सेवा समिति धीरेंद्र शास्त्री की देखरेख में काम करने वाली एक धार्मिक संस्था है और यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में गड़ा नाम के गांव में मौजूद है. यह संस्था सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों में काम करती है.
कई तरह के होते हैं नियम
अब इस संस्था को विदेशों से भी दान लेने की परमिशन दे दी गई है. अब विदेशों से मिलने वाला पैसा भी इन्हीं जैसे कामों में लगाया जाएगा. आपको बता दें कि इस तरह की परमिशन मिलने के साथ में कुछ नियम भी होते हैं. इस परमिशन यानी FCRA के तहत जो भी पैसा लिया जाता है. उस पैसे का पूरा हिसाब रखना होता है. इस पूरे पैसे की जानकारी सरकार को देनी होती है.
समय पर देनी होती है रिपोर्ट
आपको बता दें इस परमिशन के तहत सिर्फ एक तय किए गए बैंक खाते में ही पैसा आ सकता है. इसके तहत समय-समय पर सरकार को रिपोर्ट जमा करनी होती है. अब बागेश्वर धाम संस्था को सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए काम करना होगा. बागेश्वर धाम को अब भारत सरकार से परमिशन मिल गई है, कि विदेशों से भी पैसा ले सकते हैं. अब यह संस्था विदेशों से आने वाले पैसों की मदद से कई योजनाओं में काम कर सकेगी.
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