Afzal Ansari News: इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. चुनाव आचार संहिता उलंघन के आरोप में दर्ज मामले में गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी को बड़ी राहत मिली है. इस मामले में हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है. अगले आदेश तक इस मामले में उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी.
कब होगी अगली सुनवाई?
इस मामले में अगले 13 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होगी. आपको बता दें, साल 2009 में अफजाल अंसारी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था. धारा 171f और 188 के तहत मोहम्मदाबाद में थाने में एफआईआर दर्ज है. चुनाव प्रचार समय खत्म होने के बाद भी बैठक करने का आरोप है. पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी.
ट्रायल कोर्ट की संपूर्ण कार्यवाही को हाईकोर्ट में चुनौती
ट्रायल कोर्ट ने मामले में चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए अफजाल को समन जारी किया है. अफजाल अंसारी ने मामले में ट्रायल कोर्ट की संपूर्ण कार्यवाही को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. कुछ दिन पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद अफजाल अंसारी की बीवी फरहत अंसारी के लखनऊ स्थित कुर्क संपत्ति रिलीज करने के मामले में आदेश के अनुपालन के लिए गाजीपुर के डीएम को तीन महीने का टाइम दिया गया था. इसके साथ ही स्पष्ट किया था कि निर्धारित समय के भीतर आदेश का अनुपालन नहीं होता तो याची दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है.
डीएम गाजीपुर को आदेश के अनुपालन के लिए एक मौका
एडवोकेट उपेंद्र उपाध्याय ने कोर्ट को बताया था कि याची ने याचिका दाखिल कर लखनऊ प्लाट संख्या 14बी, मोहल्ला डाली बाग, तिलक मार्ग, राम मोहन वार्ड संख्या 15, जोन-एक बटलर एक्सटेंशन बांध के पास स्थित आवासीय मकान की सील खोलने का निर्देश देने की मांग में दाखिल की थी. यह संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के मामले में कुर्क की गई थी. दो जजों की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई के बाद गत चार फरवरी के आदेश में डीएम गाजीपुर को याची के प्रार्थना पत्र को पांच सप्ताह में सकारण निस्तारित करने का निर्देश दिया था. ऐसा आरोप था कि याची ने आदेश की कॉपी डीएम के समक्ष प्रस्तुत की. इसके बाद भी उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया. कोर्ट ने प्रथमदृष्टया इसे अवमानना का मामला मानते हुए. डीएम गाजीपुर को आदेश के अनुपालन के लिए एक मौका और दिया था.
ये भी पढ़ें: भवानीपुर में तनाव: शुभेंदु अधिकारी और TMC कार्यकर्ताओं में झड़प; सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा
