दिल्ली में वायु प्रदूषण के हालातों को देखते हुए लगाई गई GRAP-4 की पाबंदियों को हटा दिया गया है. इन पाबंदियों को हटाए जाने के बाद अब राजधानी में BS-6 से नीचे की गाड़ियों को भी एंट्री के लिए परमिशन मिल गई है. हालांकि पर्यावरण मंत्री ने लोगों से अपील की है, कि जितना संभव हो सके वाहनों का उतना कम इस्तेमाल करें.
दिल्ली में हटाई गईं GRAP-4 की पाबंदियां
राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर काफी गंभीर स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते पूरे प्रदेश में GRAP-4 की कड़ी पाबंदियों को लागू किया गया था. हालांकि अब प्रदूषण के हालातों में सुधार को देखते हुए आयोग द्वारा लगाई गई GRAP-4 यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की स्टेज 4 की कड़ी पाबंदियों को हटा लिया गया है. पाबंदियों को हटाने के बाद पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वाहनों को लेकर अहम जानकारी दी है.
पर्यावरण मंत्री ने दी जानकारी
दिल्ली में GRAP-4 की पाबंदियों के हटाए जाने के बाद में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने स्पष्ट किया है कि अब दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड होने वाली BS-6 से नीचे की गाड़ियां भी प्रदेश में एंट्री कर सकती हैं. वायु प्रदूषण के गंभीर हालातों को देखते हुए दिल्ली में GRAP-4 की पाबंदियां लागू थीं, जिसके चलते प्रदेश में सिर्फ BS-6 गाड़ियों को एंट्री करने की परमिशन थी. हालांकि अब हालातों में कुछ सुधार आए हैं, जिससे इन पाबंदियों को हटा लिया गया है और BS-6 से नीचे की गाड़ियों को दिल्ली में ऑफिशियली एंट्री के लिए परमिशन दे दी गई है.
लोगों से मंत्री की अपील
GRAP-4 की पाबंदियों के हटाए जाने के बाद पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने लोगों को जानकारी दी, मंत्री जी ने लोगों को जानकारी देते हुए उनसे जिम्मेदारियों को निभाने की अपील की है. सिरसा ने लोगों से कहा है कि नियमों में भले ही सख्ती कम कर दी गई हो, लेकिन प्रदूषण को कम करने की जिम्मेदारी सभी नागरिकों के ऊपर भी है. ऐसे में जिन लोगों के पास भी BS-6 से नीचे की गाड़ियां हैं उनसे कहा अपील है कि जितना संभव हो सके वे अपनी गाड़ियों का उतना कम इस्तेमाल करें. पर्यावरण मंत्री की लोगों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सार्वजनिक परिवहन साधनों या स्वच्छ विकल्पों को प्राथमिकता देते हुए उनका इस्तेमाल करें.
नो PUCC, नो फ्यूल का नियम जारी
दिल्ली में प्रदूषण के हालातों में कुछ सुधार आने के बाद में प्रदेश से GRAP-4 की पाबंदियों को हटा दिया गया है, जिसके बाद पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसकी जानकारी दी है. लेकिन इसके साथ पूरी दिल्ली में लागू नो PUCC, नो फ्यूल का नियम अभी भी पूरी सख्ती के साथ में लागू है. मंत्री का कहना है कि यह नियम राजधानी दिल्ली में पूरी सख्ती के साथ में लागू रहेगा. इस नियम के चलते जिन वाहनों के पास में वैलिड प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र नहीं होगा, उन्हें किसी भी स्थिति में फ्यूल नहीं दिया जाएगा. इस नियम को दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति पर नजर रखने और कानूनी नियमों का पालन करने के लिए लागू रखा गया है.




