केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत आपको कफ सिरप समेत सभी सिरप बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेंगी. यह कदम मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत के बाद उठाया गया है.

बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेगी सिरप
देश में अब खांसी की सिरप के साथ सभी तरह की सिरप अब डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं मिलेंगी. इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करके जानकारी दी है. सरकार के इस नोटिफिकेशन के तहत अब सिरप को खरीदने के लिए डॉक्टर की पर्ची की जरूरत होगी. अब बिना डॉक्टर की पर्ची के आपको सिरप नहीं मिलेगी.
नियमों को कर दिया सख्त
सरकार ने ‘ड्रग्स रूल्स, 1945’ में नया बदलाव करके कफ सिरप समेत सभी सिरप की बिक्री के नियमों को पहले से सख्त कर दिया है. अब ग्राहकों को फार्मेसी से इस तरह की दवाइयां खरीदने के लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ने वाली है. सरकार ने यह कदम मध्य प्रदेश और राजस्थान में दूषित कफ सिरप पीने के कारण हुई बच्चों की मौत के बाद उठाया है.
बिना पर्ची के बिक्री बंद
आपको बता दें कि 9 जून की तारीख वाले नोटिफिकेशन को पिछले साल दिसंबर में जारी किए गए ड्राफ्ट प्रपोजल पर लोगों की राय के बाद जारी किया गया था. जिसमें ‘ड्रग्स रूल्स’ की ‘शेड्यूल K’ में शामिल दवाओं की कैटेगरी से ‘सिरप’ शब्द को हटा दिया गया था. सरकार के इस कदम से बिना डॉक्टर की पर्ची के इसकी बिक्री बंद हो जाएगी.
सरकार ने नियम में किया संशोधन
नोटिफिकेशन में सरकार ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 12 और 33 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल किया और 1945 में संशोधन किया है. जारी नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि इन नियमों को ड्रग्स (5वां संशोधन) नियम, 2026 कहा जाएगा. ये ऑफिशियल गजट में इनके पब्लिश होने की तारीख के बाद लागू होंगे. अब लोगों को बिना डॉक्टर की पर्ची के सिरप नहीं मिलेगी.
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