मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नफरते भरे भाषण देने से रोकने की मांग को लेकर याचिका पर गुवाहटी हाईकोर्ट ने सुनवाई की है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

नफरती भाषण मामले में सुनवाई
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नफरते भरे भाषण देने से रोकने की मांग को लेकर याचिका पर गुवाहटी हाईकोर्ट ने सुनवाई की है. इस बात और याचिका को लेकर मुख्य न्यायाधीश (CJ) विजय बिश्नोई की बेंच ने काफी कड़ा रुख अपनाया है. बेंच का कहना है कि नोटिस जारी होने के बाद भी राज्य सरकार और पुलिस ने जवाब दाखिल क्यों नहीं किया है.
मियां शब्द का करते हैं इस्तेमाल
याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा है कि नोटिस मिलने के बाद भी मुख्यमंत्री ने 17 मार्च और 27 मार्च को विवादित बयान दिए हैं. सिंघवी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति मियां जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और विशेष समुदायों के लिए काफी अपमान भरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो कि काफी चिंताजनक है.
अगली तारीख को जवाब दाखिल जरूरी
सिंघवी ने अदालत से इन भाषणों पर रोक लगाने की अंतरिम मांग की है. इसको लेकर मुख्य न्यायाधीश ने राज्य के AG की अनुपस्थिति पर सवाल उठाया है और यह निर्देश दिया है कि अगली तारीख को हर स्थिति में जवाब को दाखिल किया जाना बेहद जरूरी है. इस याचिका पर सुनवाई के दौरान वकील सिंघवी ने CM हिमंता के बयानों पर रोक लगाने की मांग की है, हालांकि इसको लेकर मुख्य न्यायाधीश का कहना है कि अब संवेदनशील दिन यानी चुनाव बीत गए हैं.
कोर्ट में पेश किया नोट
न्यायाधीश की बात पर सिंघवी का कहना है कि मुख्यमंत्री विवाद से भरे बयानों को देने के लिए संवेदनशील समय का इंतजार नहीं करते हैं. सिंघवी ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयानों को सार्वजनिक रूप से पढ़ नहीं सकते हैं. इसको लेकर सिंघवी ने कोर्ट में एक नोट पेश किया है. जिसको बाद कोर्ट ने इस नोट को आधिकारिक तौर पर हलफनामे के साथ रिकॉर्ड पर लाने की परमिशन याचिकाकर्ताओं को दे दी है.
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 4 हफ्तों का समय जवाब दाखिल करने के लिए दिया है. कोर्ट का कहना है कि मामले में अगली सुनवाई 28 मई को होगी, जिसमें राज्य सरकार के रुख और मुख्यमंत्री के बयानों के ऊपर कानूनी रूप से गौर किया जाएगा.
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