पटना के मशहूर टीचर खान सर को सिविल कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. खान सर की गिरफ्तारी पर पटना कोर्ट ने रोक लगा दी है. उन्होंने सोमवार को अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी. जिसके बाद आज मंगलवार को पटना कोर्ट ने इस मामले में उन्हें राहत दी है.

खान सर को बड़ी राहत
बिहार के पटना में इन दिनों एक अलग बवाल मचा हुआ है. पटना में खान सर के नाम से मशहूर टीचर के कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग के मामले में अदालत से बड़ी राहत मिली है. आपको बता दें कि खान सर की गिरफ्तारी को लेकर रोक लगा दी है. आपको बता दें कि खान सर के ऊपर 2 जून को अपने कोचिंग संस्थान के बाहर गोलीबारी करवाने का आरोप लगा है. जिसके चलते उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.
2 जून का है पूरा मामला
आपको बता दें कि इस मामले में खान सर ने सोमवार को पटना सिविल कोर्ट में एंटी सेपेटरी बेल को फाइल किया था. खान सर के ऊपर पटना के कदम कुआं थाने में FIR दर्ज की गई है. खान सर के खिलाफ यह मामला एक वीडियो के वायरल होने के बाद दर्ज किया गया है. 2 जून के वायरल वीडियो में उनके कोचिंग संस्थान के 2 सुरक्षा गार्ड गोली चलाते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया.
खान सर के कहने पर चलाई गोली
2 जून की रात में खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की थी. इस दौरान उनके गार्ड के साथ मारपीट भी की गई थी. जिसके बाद खान सर ने फायरिंग का दावा भी किया था. हालांकि बाद में खान सर अपने बयान से पीछे हट गए थे. जिसके बाद जब गार्ड के गोली चलाने का कारण पूछा गया तो उन्होंने दावा किया कि खान सर के कहने पर उन्होंने अपने बचाव में फायरिंग की थी.
अग्रिम जमानत की दायर की थी याचिका
गार्ड से पूछताछ के बाद पुलिस ने खान सर के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं में FIR दर्ज की थी. जिसके बाद खान सर गिरफ्तारी के डर से गायब हो गए थे. सोमवार को उन्होंने पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी. जिसके बाद आज यानी कि 9 जून को पटना कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को लेकर रोक लगा दी है.
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