Lucknow coaching centre fire: लखनऊ में अलीगंज स्थित एक इमारत में आग लगने से 15 बच्चों की मौत हुई है और पांच बच्चे घायल हुए हैं.पुलिस ने इस मामले में इमारत के मालिकों समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि लापरवाही बरतने के आरोप में मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है. मामले की पड़ताल के लिये विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित की गयी है.मुख्यमंत्री योगी ने इस घटना में मारे गए बच्चों के परिजनों को पांच लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 50 हज़ार रुपये की सहायता राशि की घोषणा की है. वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय ने मृत बच्चों के परिजनों को दो लाख और घायलों को 50 हज़ार रुपये की सहायता राशि का एलान किया है.
लखनऊ अग्निकांड पर सख्त एक्शन
CM योगी आदित्यनाथ ने अग्निकांड में जान-माल की क्षति और लापरवाही के पहलुओं की गहन जांच कराने के लिए तत्काल SIT गठित करने का आदेश दिया है.
लखनऊ के कॉम्प्लेक्स में हुए भीषण अग्निकांड की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर दो सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन कर दिया गया है. SIT को एक सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं. SIT के दो सदस्य: अमृत अभिजात, अपर मुख्य सचिव, पर्यटन, धर्मार्थ एवं संस्कृति विभाग प्रवीण कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक, लखनऊ जोन. मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई हाई लेवल बैठक के बाद यह फैसला लिया गया.
मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद चार लोगों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है
1) गौरव कुमार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (कलेक्शन), बिजली विभाग, जानकीपुरम
2) कमलेन्द्र कुमार सिंह, FSSO, फायर डिपार्टमेंट, इंदिरा नगर
3) अनिल कुमार, असिस्टेंट इंजीनियर (LDA)
4) प्रमोद पांडे, जूनियर इंजीनियर (LDA)
LDA के ये 5 अधिकारी जांच करेंगे
लखनऊ-LDA VC प्रथमेश कुमार ने घटना की जांच हेतु जांच टीम बनाई गई है. LDA के ये 5 अधिकारी जाँच करेंगे. ज्ञानेंद्र वर्मा के नेतृत्व में KK गौतम , मानवेंद्र सिंह , मनोज सागर और रविनंदन सिंह सभी पहलुओं की जाँच करेंगे. CM के आदेश पर आज LDA के AE,JE सस्पेंड हुए हैं.
1आग मामले में हुई ये गिरफ्तारी
अलीगंज पुलिस स्टेशन में हुई घटना के संबंध में, छह आरोपियों और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ BNS (भारतीय न्याय संहिता) की धाराओं 110, 105, 125 और 3(5) तथा उत्तर प्रदेश फायर सर्विस एक्ट की धाराओं 6/10 के तहत मामला दर्ज किया गया है. तीन आरोपियों – रामकृष्ण उपाध्याय, वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला (तस्वीर 1) और तुषक कृष्ण जायसवाल (तस्वीर 2) – को गिरफ्तार कर लिया गया है. आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.
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