सुप्रीम कोर्ट ने बिग बॉस ओटीटी के विजेता और मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव को सांपों की तस्करी और उसके सेवन से जुड़े हुए मामले में राहत दी. कोर्ट ने आपराधिक कार्रवाहियों को रद्द करने का आदेश दिया है.
एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत
बिग बॉस ओटीटी के विजेता और मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने एल्विश यादव को सांपों की तस्करी और उसके सेवन से जुड़े हुए मामले में राहत दी है. मामले में एल्विश यादव के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाहियों को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एल्विश के फैन काफी खुश हो उठे हैं.
गुरुवार को हुई है सुनवाई
गुरुवार को एल्विश यादव के खिलाफ चल रहे सांपों की तस्करी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है. इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कहा है कि कानून की नजर में यह शिकायत नहीं टिक सकती है. बेंच ने कहा कि दर्ज की गई शिकायत में प्रोसेस के स्तर पर कई खामियां हैं. यह शिकायत कानून की नजर में टिक नहीं सकती है.
कार्यवाहियों के रद्द करने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने इस मामले में कहा है कि हम उठाए गए मुद्दों पर बात नहीं करेंगे. जिसके बाद फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ चल रही कार्यवाहियों को रद्द करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत शिकायत को अधिकृत व्यक्ति की तरफ से दर्ज नहीं कराया गया था.
NDPC एक्ट नहीं लगाया जा सकता
अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि एल्विश पर लगे आरोप गुरुग्राम में पहले दर्ज की गई एक FIR के ऊपर आधारित हैं. इस मामले में पहले ही क्लोजर रिपोर्ट को दाखिल कर दिया गया है. इस मामले में कोर्ट ने एल्विश के खिलाफ NDPC एक्ट के प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि इन प्रावधानों को नहीं लगाया जा सकता है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एल्विश यादव को बड़ी राहत दी है.
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